Madhya Pradesh (MP) Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2023 (मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना) Online Registration – मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं का आरम्भ किया गया है। इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा एक और माहत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2023 की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से राज्य के बेरोजगार नागरिकों को उनके स्वयं के उद्योग स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की नींव 1 अगस्त 2014 को रखी गयी थी, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष के आयु के बेरोजगार नागरिक लाभान्वित किये जाते है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana MP से सम्बंधित सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में बताएँगे।
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MP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2023
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 अगस्त 2014 को Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2023 आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उन सभी नागरिकों को बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा जो अपना खुद का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana का लाभ सभी वर्गों के नागरिक उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश के नागरिकों को इस योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा वे आत्मनिर्भर बनेंगे।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी की दर में भी गिरावट आएगी। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा।
- इस योजना में सरकार द्वारा 16 नवंबर 2017 को संशोधन भी किया गया था। इस योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं कक्षा निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत 7 वर्ष की अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
MP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2023 Highlights
🔥राज्य | 🔥मध्यप्रदेश |
🔥योजना शुरू होने की तारीख | 🔥1 अगस्त 2014 |
🔥योजना के तहत संशोधन किये जाने की तारीख | 🔥16 नवंबर 2017 |
🔥लाभ लेने वाले | 🔥राज्य के नागरिक |
🔥उद्देश्य | 🔥उद्योग एवं रोजगार शुरू करने हेतु लोन राशि प्रदान करवाना |
🔥आवेदन प्रक्रिया | 🔥ऑनलाइन मोड |
🔥लोन राशि | 🔥10 लाख से 2 करोड़ |
🔥ब्याज रेट | 🔥5-6% |
🔥लोन राशि की अवधि | 🔥7 साल |
🔥आधिकारिक वेबसाइट | 🔥Click Here |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2023 – जैसे कि हम सब जानते हैं दसवीं कक्षा एक छात्र के लिए जिंदगी का पहला मोड होता है यदि छात्र इसी मोड़ पर कामयाब हो जाए तो उसे जिंदगी में उच्च मुकाम प्राप्त होता है इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के दसवीं पास छात्रों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिसका उपयोग करके वह अपने मनपसंद फील्ड में व्यवसाय शुरू कर पाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा उसे आत्मनिर्भर बनाया जाए।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का कार्यान्वयन
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उन सभी नागरिकों को जो अपना खुद का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा तथा जिला स्तर पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से इस योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश का 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का नागरिक उठा सकता है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता
सामान्य वर्ग के नागरिक | 1200000 रुपये पर 15% मार्जिन मनी | 6% पुरुष उद्यमी एवं 5% महिला उद्यमी हेतु ब्याज |
BPL वर्ग के नागरिक | 1800000 रुपये पर 20% मार्जिन मनी | 6% पुरुष उद्यमी एवं 5% महिला उद्यमी हेतु ब्याज |
युवा उद्यमी योजना से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं
योजना से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं इस प्रकार से है:
- उद्यमी योजना के तहत राज्य के युवा नागरिको को स्वयं का व्यवसाय खोलने के लिए बैंक द्वारा लोन राशि दी जाएगी।
- इस योजना की शुरुवात सरकार द्वारा 1 अगस्त 2014 में हुई किन्तु 16 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का संशोधन किया गया।
- आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है जो आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
- योजना के अंतर्गत महिला भी स्वयं का व्यवसाय खोल सकेंगी और स्वयं के पैरो पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बन सकेंगी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार कर और अधिक बेहतर बना सकेंगी ।
- योजना के तहत सभी वर्ग के लोग इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
- MP युवा उद्यमी योजना के तहत लोगो को रोजगार मिल सकेंगे जिससे वह स्वयं के पैरो पर खड़े हो सकेंगे।
- देश में बेरोजगारी धीरे-धीरे कम होगी।
- योजना के अंतर्गत सभी को ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी।
- बैंक द्वारा युवाओं को 7 साल तक की अवधि हेतु लोन दिया जायेगा।
- आवेदक ऑनलाइन माध्यम द्वारा आसानी से होने मोबाइल व कंप्यूटर से योजना का आवेदन कर सकेंगे इसके अलावा योजना से सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन करने से आवेदक के समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक को 10 लाख से 2 करोड़ तक का ऋण दिया जायेगा।
- महिला उद्यमी के लिए 5% का ब्याज और पुरुष उद्यमी के लिए 6% का ब्याज सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को उनकी श्रेणी के आधार आवेदन करने हेतु विभागों को विभाजित किया गया है जिसमें नागरिक आसानी से अपनी जाति के आधार पर विभाग का चयन करके योजना हेतु आवेदन कर सकते है।
आवेदन के लिए पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- उम्मीदवार न्यूनतम दसवीं कक्षा का उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उम्मीदवार किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- दसवीं कक्षा की मार्कशीट
- बैंक पास बुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने की प्रक्रिया?
मध्य प्रदेश राज्य के ऐसे इच्छुक नागरिक जो एमपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2023 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते है, उन्हें निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा:-
- सर्वप्रथम आपको इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने विभाग की सूची खुलकर आएगी।
- आपको अपनी आवश्यकतानुसार विभाग का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- आपको इस पेज पर साइन अप के सेक्शन में पूछी गई सभी जानकारी जैसा कि आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको साईन अप नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप पंजीकरण कर पाएंगे।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- आप इस योजना में ऑफलाइन तरीके से आवेदन करते हैं तो इसके लिये आप अपने जिले के अधिकारिक कार्यालय में जा सकते हैं, क्योंकि इस योजना के आवेदन फॉर्म राज्य के सभी जिला कार्यालय में उपलब्ध कराए गये हैं।
- आवेदन फॉर्म मिल जाने के बाद आवेदकों को इसमें सभी जानकारी भरने के बाद सभी दस्तावेजों को इसमें अटैच करना होगा, साथ में आप अपने व्यापार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अटैच करना है।
- फॉर्म भर जाने के बाद आप इस फॉर्म को उसी जिला कार्यालय में जमा कर दें जहाँ से आपने यह फॉर्म प्राप्त किया था। और इस तरह से आपका इसमें ऑफलाइन माध्यम से आवेदन पूरा हो जायेगा।
लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मध्यप्रदेश शासन की स्वरोजगार योजनाऐं की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के विकल्प के अंतर्गत “आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा।
- इस नए पेज पर आपको दिए गए विभिन्न विभागों में से अपनी आवश्यकतानुसार किसी एक विभाग के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको पुनः एक नए पेज पर भेज दिया जायेगा।
- इसके बाद आपको इस नए पेज में लॉगिन सेक्शन के तहत पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- योजना का नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड के विवरण दर्ज कर देने होंगे।
- अब आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप लॉगिन कर सकेगें।
एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको मध्य प्रदेश Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने विभागों की सूची खुलकर आएगी।
- आपको अपने विभाग का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- आपको ट्रेक एप्लीकेशन के अंतर्गत अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको गो के बटन पर क्लिक करना होगा।
- एप्लीकेशन स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।
IFSC कोड सर्च करने की प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले मध्यप्रदेश शासन की स्वरोजगार योजनाएं की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ।
- होम पेज पर आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के ऑप्शन पर जाकर आवेदन करें पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- नए पेज पर आप अपने अनुसार विभाग को सेलेक्ट कर दें।
- इसके बाद आप सर्च IFSC कोड पर जाकर IFSC कोड को भरें।
- अब आप सर्च के ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही IFSC कोड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या किसी भी प्रकार की जानकारी जाननी है तो आप हमारे द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अधिकारियो से संपर्क कर सकते है और अपनी समस्या का हल जान सकते है:
- कस्टमर केयर नंबर: 0755-6720200 / 0755-6720203
- ईमेल ID: support.msme@mponline.gov.in
सारांश (Summary)
हमने आपको अपने आर्टिकल में मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2023 के बारे में सभी जानकारी को हिंदी में विस्तार पूर्वक बता दिया है। यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे मैसेज करके बता सकते है और इसके अलावा यदि आपको कोई भी समस्या या योजना से जुड़े सवालों के जवाब जानने है तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है। हमारी टीम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश जरुर करेगी।
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट Sarkariyojnaa.Com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted By Amar Gupta
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FAQ MP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2023
योजना के अंतर्गत युवाओं को बैंक द्वारा युवाओं को स्वयं का उद्योग व रोजगार शुरू करने हेतु 10 लाख से 2 करोड़ तक का लोन कम ब्याज में दिया जायेगा।
MP मुख्यमंत्री योजना के तहत बैंक द्वारा ब्याज का अनुदान, मार्जिन मनी, लोन और ट्रेनिंग दी जाएगी। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली लोन राशि का समय 7 साल तक रखा गया है।
सीएम युवा उद्यमी योजना का संचालन लघु(small) एवं उधम(medium) विभाग नोडल एजेंसी द्वारा संचालित किया जायेगा। यदि योजना के तहत किसी भी प्रकार की परशानी होती है तो एजेंसी द्वारा इसका समाधान किया जाता है।
योजना हेतु आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है इसके लिए आवेदक को मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। हमने अपने आर्टिकल में योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऊपर बता दी है आप आर्टिकल को पूरा पढ़े।
इस योजना की शुरुवात मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 1 अगस्त 2014 में हुई परन्तु 16 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का संशोधन किया गया। इसके तहत सरकार राज्य के युवाओ को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए बैंक द्वारा लोन प्रदान करवाएगी जिसके माध्यम से लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
जी नहीं, मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का आवेदन किसी अन्य राज्य के नागरिक नहीं कर सकते है, केवल जो युवा मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होंगे वही इसका आवेदन कर सकते है।