Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana Apply Online 2023 और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन फॉर्म भरे व Application Status देखे | महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने इंदिरा शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस लेख के माध्यम से आपको Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana का पूरा ब्यौरा प्रदान किया जाएगा। आप इस लेख को पढ़कर इस योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।
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इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023
राजस्थान सरकार द्वारा Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023 नामक एक नयी योजना का आरंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की महिला नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ राज्य सरकार द्वारा देश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर, 13 फरवरी 2023 को राज्य के पोदार कॉलेज कैंपस में आयोजित एक दिवसीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के दौरान किया गया था, जिसके अंतर्गत राज्य की महिलाओं को विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जायेगा। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को नए स्थापित होने वाले उद्यमों के साथ ही पहले से स्थापित उद्योगों के विस्तार, विवधिकरण आधुनिकरण आदि के कार्यो हेतु भी ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत प्रदेश की व्यक्तिगत महिला नागरिकों के साथ ही संस्थागत महिला स्वयं सहायता समूह अथवा महिला स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर आदि को भी लाभान्वित किया जाता है।
- इस योजना का सुचारू निष्पादन निदेशालय, महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय द्वारा किया जाता है।
- इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी इस योजना को राज्य स्तर पर उचित रूप से क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी निदेशालय, महिला अधिकारिता की होगी एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी को जिम्मेदार माना जायेगा।
- इस योजना के सुचारु संचालन हेतु राजस्थान सरकार ने 100 करोड रुपए का बजट तैयार किया है। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलायें आर्थिक रूप से सशक्त बनेगीं, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो सकेगा।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023 Highlights
🔥योजना का नाम | 🔥इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना IMSUPY |
🔥योजना आरंभ की गयी | 🔥राजस्थान सरकार द्वारा |
🔥वर्ष | 🔥2023 |
🔥योजना बजट | 🔥1000 करोड़ रुपये |
🔥योजना के लाभ | 🔥महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध |
🔥योजना के लाभार्थी होंगे | 🔥राज्य की महिलाएं व स्वयं सहायता समूह |
🔥राज्य का नाम | 🔥राजस्थान |
🔥योजना की अवधि | 🔥31 मार्च 2024 तक |
🔥उद्देश्य | 🔥महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना |
🔥योजना के अंतर्गत ऋण अनुदान | 🔥25-30% |
🔥आवेदन फॉर्म | 🔥डाउनलोड |
🔥अधिकारिक वेबसाइट | 🔥Click Here |
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य अपने उद्यम की स्थापना करने हेतु राज्य की सभी महिलाओ को प्रोत्साहन प्रदान करना है, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी महिलाओ को ऋण मुहैया कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त पात्र महिलाओ को प्राप्त होने वाले ऋण पर सरकार द्वारा उनको अनुदान भी प्रदान किया जाएगा, Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के माध्यम से राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगी, इससे उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा। राजस्थान सरकार द्वारा आरम्भ की जा रही इस योजना के माध्यम से राज्य में बेरोजगारी दर को बहुत हद तक कम किया जा सकेगा, राजस्थान सरकार द्वारा आरम्भ इस योजना के संचालन से राज्य में महिलाओ की स्थिति बेहतर होगी साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- महिलाओं की आर्थिक स्तर में सुधार करने के लिए राजस्थान सरकार के अंतर्गत यह योजना शुरू की गयी है।
- इस योजना का लाभ वह सभी महिलाएं प्राप्त कर सकती है जो राज्य में स्वयं का स्वरोजगार शुरू करना चाहती है।
- व्यक्तिगत महिलाएं एवं संस्थागत दोनों महिलाओं को योजना का लाभ दिया जायेगा।
- नए स्थापित होने वाले उद्यमों के साथ-साथ पूर्व में स्थापित उद्योगों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण आदि के लिए भी ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- फर्म या कम्पनी स्थापित करने वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- Indira Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत महिलाये आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ-साथ आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेगी।
- IMSUPY के अंतर्गत उद्योग, सेवा, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित उद्यम आदि समस्त क्षेत्रों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी
- इस योजना के तहत महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
- यह स्कीम राज्य में व्यवसायिक क्षेत्र को बढ़ाने में वृद्धि करेगी।
- निदेशालय, महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय के माध्यम से इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन का कार्यान्वयन किया जायेगा।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 1000 करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया गया है।
- ऋण राशि का 25 प्रतिशत के रूप में सभी आवेदकों को अनुदान दिया जायेगा। इसी के साथ वंचित वर्ग से संबंधित आवेदन करने वाले लाभार्थियों को 30 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।
- योजना से जुड़ी समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन और समस्या समाधान के लिए निरन्तर समन्वय और हेल्पलाईन की सुविधा उपलब्ध की गयी है।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत ऋण सीमा, ब्याज अनुदान की दर, कॉलेटरल सिक्योरिटी से संबंधित प्रावधान
- इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योग की स्थापना, विस्तार वर्गीकरण एवं आधुनिकरण के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। ऋण का स्वरूप संबंधी एवं कार्यशील पूंजी होगा। व्यक्तिगत आवेदन एवं स्वयं सहायता समूह के लिए 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- स्वीकृत ऋण राशि पर 25% ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, हिंसा से पीड़ित महिला, दिव्यांगजन आदि की महिलाओं को 30% अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- अनुदान की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
- ऋण अनुदान के लिए आवेदक के स्वयं के अंशदान की गणना की जाएगी।
- भूमि का मूल्य परियोजना प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जाएगा।
- व्यापार के लिए ऋण की अधिकतम सीमा ₹1000000 निर्धारित की गई है।
- ₹1000000 तक के ऋण के लिए कोई भी कॉलेटरल सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। 1000000 रुपए से अधिक के ऋण को क्रेडिट ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज से जोड़ा जाएगा। जिसमें फीस की राशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana विशेष वर्गो/उद्यमों की वरीयता
- सिलिकोसिस कारक/प्रभावित उद्यमों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अनुकूल आधुनिकीकरण हेतु निवेश करने वाले आवेदक।
- प्रस्तावित परियोजना से रोजगार वा कौशल दोनों बढ़ाने वाले आवेदक।
- ऐसे आवेदक जिनकी कार्य योजना में निर्यात की संभावना हो।
- वह आवेदन जिन की कार्य योजना में अधिक रोजगार सर्जन होते हैं अथवा पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करते हो।
- वह आवेदन जो नवाचार या अनुसंधान को कार्यान्वित करना चाहते हो और भविष्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हो।
- ऐसे आवेदक जो विश्व के अन्य देशों से न्यूनतम 1 वर्ष तक कार्य कर कर लौट कर आए हो।
- वह आवेदक जो वस्त्र बनाई के कार्य हेतु बुनकर कार्ड धारक है या हस्तशिल्प में आर्टिजन कार्ड धारक है।
- वह श्रमिक जो किसी उद्यम में लंबे समय तक कार्य करते रहने के कारण उस उद्यम से संचालन में निपुण हो चुके हैं।
- वे आवेदक जिन की कार्य योजना से समाज के वंचित तबकों को विशेष संभल या रोजगार प्राप्त होगा।
- वह आवेदक जो वस्तुत समाज के सबसे वंचित तबके के रूप में विद्यमान है जैसे कि स्ट्रीट वेंडर, घरेलू वर्कर आदि।
- ऐसे आवेदक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, दिव्यांग, हिंसा से पीड़ित महिलाओं की श्रेणी से आते हैं।
- आवेदन जो की बैंक के अच्छे ऋणी हैं एवं जिन्होंने बैंक के नियमों के तहत समयबद्ध रूप से ऋण चुकाया है।
- वे आवेदन जो राज्यों के द्वारा मान्यता प्राप्त संसाधनों से किसी कौशल में प्रशिक्षित हैं या प्रस्तावित कार्य क्षेत्र में पुरस्कृत हैं।
- वह संस्थागत आवेदक जो दीर्घकाल से सफल स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्यरत हैं एवं उत्पादन के एक स्टार या कौशल को प्राप्त कर चुके हैं अथवा समूह के समूह के रूप में व्यावसाय या आर्थिक गतिविधियां चलाने या विस्तार करना चाहते हैं।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अपात्र गतिविधियां
- मांस, मदिरा वा मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय।
- विस्फोटक पदार्थ।
- परिवहन वाहन जिसकी ऑन रोड कीमत ₹1000000 से अधिक हो।
- पुन चकित ना किए जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद।
- भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित उत्पाद या गतिविधियां।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023 के अंतर्गत कार्यान्वयन
- लाभार्थियों द्वारा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार होगी।
- सरकार द्वारा एक शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। जिसके माध्यम से योजना की जानकारी दी जाएगी एवं लाभार्थियों का आवेदन भी किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए आवेदन की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है।
- प्रत्येक जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय में ऋण पूर्ण ओरिएंटेशन, मेंटरिंग एवं इनक्यूबेशन तथा ऋण पश्चात मेंटरिंग, फॉलोअप की सुविधा विकसित की जाएगी। जिसके माध्यम से प्रत्येक जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय में एक एकमुश्त व्यय उपलब्ध करवाया जाएगा।
- योजना का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा।
- इन सभी कार्यों में कुल आवंटित बजट का 5% खर्च किया जाएगा।
- महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की शर्तें
- ऋण की राशि का उपयोग केवल उसी कार्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है।
- 10 लाख रूपय तक के प्रयोजना प्रस्ताव की 5% राशि तथा 10 लाख से अधिक के परियोजना प्रस्ताव की 10% राशि का निवेश आवेदक को खुद करना होगा।
IMSUPY के अंतर्गत ऋण प्रदाय करने वाले बैंक वित्तीय संस्थाएं
- राजस्थान वित्त निगम
- राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक
- सिडबी
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना पात्रता मानदंड
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के इच्छुक नागरिक की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी आवश्यक है।
- इसके अतिरिक्त इस योजना के लिए वही नागरिक पात्र हो सकते हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है।
- राज्य सरकार के किसी भी विभाग के तहत महिला स्वयं सहायता समूह अथवा इन समूह का नाम दर्ज होना अनिवार्य है, तथा इन सभी समूह के क्लस्टर अथवा फेडरेशन की हालत में सहकारी अधिनियम के अंतर्गत उनको नियम के अनुसार पंजीकृत होना अत्यंत आवश्यक है।
संस्थागत आवेदकों की पात्रता
- महिला स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर/फेडरेशन राज्य सरकार के किसी विभाग के दिशा निर्देश/नियम/विनियम/योजना के अंतर्गत गठित होने चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर/फेडरेशन के सभी सदस्य राजस्थान राज्य के निवासी होने चाहिए।
- इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर/फेडरेशन को राज्य सरकार के किसी विभाग या बैंक द्वारा तसमय डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया हो।
- संस्था के गठन को कम से कम 1 वर्ष हो गया हो तथा गठन को 1 वर्ष की अवधि के उपरांत भी न्यूनतम 1 वर्ष तक सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। इस अवधि में बचत, पारंपरिक लेनदेन, ऋण इत्यादि का पर्याप्त रिकॉर्ड होना अनिवार्य है।
- महिला स्वयं सहायता समूह,/क्लस्टर/फेडरेशन से संबंधित समस्त सूचनाएं राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर या फेडरेशन नियम अनुसार सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिए।
आवेदन के लिए अपात्र आवेदक
- ऐसे आवेदक जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य केंद्रीय/राजकीय अनुदान कार्यक्रम अथवा योजना के तहत 5 साल में लाभान्वित हुआ हो वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे।
- इसके अतिरिक्त ऐसे आवेदक जिनके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक का डिफॉल्टर या दोषी घोषित किया गया हो, वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने लिए के अपात्र है।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023 महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड: Identity Card
- निवास प्रमाण पत्र: Residence Certificate
- आय प्रमाण पत्र: Income Certificate
- आयु का प्रमाण: Age Proof
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ: Passport Size Photo
- मोबाइल नंबर: Mobile Number
- ईमेल आईडी: Email ID, etc.
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
- पात्र व्यक्ति या संस्था को योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित जिले के उप निर्देशक या सहायक निर्देशक महिला अधिकारिता को आवेदन करना होगा।
- 10 लाख रुपए तक के ऋण पर आवेदक के सभी दस्तावेज सही पाए जाने के पश्चात संबंधित बैंक शाखा में अग्रेषित कर दिया जाएगा।
- 10 लाख रुपए से अधिक के ऋण की स्थिति में आवेदन पत्र की जांच करने के पश्चात कार्यान्वयन मार्गदर्शिका के बिंदु संख्या 1 अनुसार जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति का गठन किया जाएगा।
- इसके अलावा बैंक शाखाओं द्वारा भी अपने अनुसार जांच की जा सकती है।
- योजना के अंतर्गत गठित की गई टास्क फोर्स द्वारा ₹1000000 से ऊपर के ऋण के सभी दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात बैंक को अग्रेषित कर दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि सभी स्तर के उद्यमियों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो।
- ₹1000000 तक के ऋण के लिए परियोजना प्रस्ताव की 5% राशि एवं 1000000 रुपए से अधिक के ऋण के लिए परियोजना प्रस्ताव की 10% राशि आवेदक को खुद जमा करनी होगी।
- बैंक द्वारा लाभार्थी के खाते में ऋण अनुदान को टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट के रूप में 3 साल तक के लिए जमा किया जाएगा।
इंदिरा महिला शक्ति उधमपुर सहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- Indira Mahila Shakti Udyami Protsahan Yojana 2023 Online Application Form भरने हेतु आवेदक महिला को आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करना होगा।
- अब अगर आपके पास sso Id है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं वर्ण आप रेगिस्ट्रटुओं पर क्लिक करके पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।
- वेबसाइट में विजिट करने के पश्चात होम पेज में आवेदन करने हेतु दिशा-निर्देश दिए गए है।
- सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े।
- इसके बाद आवेदन भरें के ऑप्शन में क्लिक करें।
- अब नए पेज में आवेदन फॉर्म आपको 7 चरणों के अंतर्गत भरना होगा। जैसे -सामान्य विवरण, आवेदक का विवरण, आवेदक एवं कार्यस्थल का विवरण, प्रस्तावित परियोजना का विवरण, प्रस्तावित वित्तीय संस्था का विवरण, वरीयता क्रम में आने का आधार,दस्तावेज अपलोड एवं घोषणा|
- आवेदन फॉर्म में सभी विवरण भरने के पश्चात आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।
- सफलता पूर्वक आवेदन पत्र की जांच सफल होने के बाद आवेदक महिला को योजना के अंतर्गत मिलने वाली ऋण राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- इस प्रकार से महिलाएं इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती है।
सारांश (Summary)
हमने आपको अपने आर्टिकल में इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना से सम्बंधित सभी जानकारियों को विस्तारपूर्वक बता दिया है, यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है या इससे सम्बंधित कोई भी सवाल या जानकारी आपको जननी है तो आप हमे मैसेज कर सकते है। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे।
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट Sarkariyojnaa.Com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted By Amar Gupta
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FAQ Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023
राजस्थान राज्य सरकार के अंतर्गत इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गयी है।
राजस्थान राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
व्यक्तिगत महिलाएं एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं जो स्वयं का स्वरोजगार शुरू करना चाहती है वह सभी इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकती है।
50 लाख रूपये से लेकर 1 करोड़ रूपए तक की ऋण राशि व्यवसाय शुरू करने के लिए महिलाओं को IMSUPY के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाएगी।
25 से 30 प्रतिशत अनुदान ऋण के रूप में महिलाओं को आईएमएसयूपीवाई के तहत दिया जायेगा।
आईएमएसयूपीवाई के अंतर्गत उद्योग, सेवा, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित उद्यम आदि समस्त क्षेत्रों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।