UP Nishulk Boring Yojana 2024 Online Form Download (यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना) – आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों के हित में संचालित की जाने वाली यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे लघु एवं सीमांत किसान है जिन्हें खेत की सिंचाई करते समय पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण उन्हें सिंचाई करते समय काफी परेशानी होती है। इसी परेशानी का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1985 में UP Nishulk Boring Yojana को आरंभ किया था। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को उनके खेत में निःशुल्क बोरिंग की व्यवस्था करवाई उपलब्ध जाती है। तो आइए जानते हैं UP Nishulk Boring Yojana 2024 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे-इसका उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में।
UP Nishulk Boring Yojana 2024
सन 1985 में प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को बोरिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना का शुभारंभ किया गया था। UP Nishulk Boring Yojana के माध्यम से सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई हेतु बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बोरिंग के लिए पंप सेट की व्यवस्था करने के लिए किसान द्वारा बैंक से ऋण की प्राप्ति भी की जा सकती है। सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषको को इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब उनके पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर है। 0.2 हेक्टेयर से कम जोत वाले सामान्य श्रेणी कृषकों को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। यदि कृषकों के पास 0.2 हेक्टेयर से कम जोत है तो किसान इस योजना का लाभ कृषकों को समूह बनाकर प्राप्त कर सकते हैं।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कोई न्यूनतम जोत सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में जहां हैंड बोरिंग सेट से बोरिंग किया जाना संभव नहीं होगा वहां इनवेल या वैगन ड्रिल मशीन से बोरिंग कराने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस स्थिति में कृषकों को अनुमन्य सीमा तक ही अनुदान देय होगा। अतिरिक्त आय व्यय का भार कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
UP Nishulk Boring Yojana Key Highlights
🔥लेख का नाम | 🔥यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड |
🔥साल | 🔥2024 |
🔥राज्य का नाम | 🔥उत्तर प्रदेश |
🔥विभाग | 🔥लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
🔥योजना का नाम | 🔥निःशुल्क बोरिंग योजना |
🔥लाभार्थी | 🔥राज्य के सभी किसान नागरिक |
🔥आवेदन प्रक्रिया | 🔥ऑनलाइन |
🔥आधिकारिक वेबसाइट लिंक | 🔥Click here |
यूपी मुफ्त बोरिंग योजना का उद्देश्य
Up Nihshulk Boring Yojana का उद्देश्य राज्य के छोटे व सीमांत किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए पम्पसेट स्थापित कराने हेतु अनुदान प्रदान कराना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करके सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करना है। UP Free Boring Yojana/Nalkup Yojana के माध्यम से किसान अपने खेतों में पंप सेट लगवा सकेंगे जिसके माध्यम से सुचारु रूप से सिंचाई की जा सकेगी। फलस्वरूप खाद्यान उत्पादन में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी। साथ ही किसान आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
Nishulk Boring Yojana UP के लाभ एवं विशेषताएं
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन् 1985 में यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत की गई थी।
- इस योजना के माध्यम से सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
- साथ ही किसानों को बोरिंग के लिए पंपसेट की व्यवस्था करवाने के लिए बैंकों से लोन भी उपलब्ध करवाया जाता है।
- सामान्य जाति के 0.2 हेक्टेयर न्यूनतम जोत सीमा वाले किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि किसी स्थिति में किसानों के पास 0.2 हेक्टेयर से कम जोत सीमा है तो वह किसान समूह बनाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए कोई जोत सीमा निर्धारित नहीं है।
- UP Nishulk Boring Yojana के माध्यम से प्रदेश के किसानों को पर्याप्त मात्रा में अच्छे से पानी मिल रहा है जिससे फसलों में गुणवत्ता आ रही है।
- यह योजना किसानों की आय में वृद्धि कर रही है जिससे किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
UP Nishulk Boring Yojana के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान
कृषक की श्रेणी | अनुमन्य अनुदान | अनुमन्य अनुदान |
बोरिंग निर्माण हेतु | पंपसेट स्थापना हेतु | |
सामान्य श्रेणी के लघु कृषक | अधिकतम ₹3000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 25% अधिकतम ₹2800 प्रति पंप सेट |
सामान्य श्रेणी के सीमांत कृषक | अधिकतम ₹4000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 33% अधिकतम ₹3750 प्रति पंप सेट |
अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमांत कृषक | अधिकतम ₹6000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 50% अधिकतम ₹5650 प्रति पंप सेट |
Note: बुंदेलखंड के उल्लेखनीय जनपद में चिन्हित हुए विकास खंडों में बोरिंग निर्माण के लिए विकासखंड वार अनुदान वास्तविक व्यय अथवा ₹4500 से ₹7000 जो भी कम हो अनुमन्य होगा एवं अतिरिक्त अनुदान की राशि बुंदेलखंड विकास खंड निधि द्वारा वाहन की जाएगी। इसके अलावा सामान्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों के लिए यदि बोरिंग की निर्धारित सीमा से बोरिंग की लागत अधिक आती है तो अतिरिक्त व्यय संबंधित लाभार्थी द्वारा प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं वहन किया जाएगा।
UP Nishulk Boring Yojana 2024 की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान होना चाहिए।
- किसान के पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए।
- यदि कृषक के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर की जोत सीमा नहीं है तो किसान समूह बनाकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना का लाभ केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब किसान द्वारा किसी अन्य सिंचाई योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया गया हो।
उत्तर प्रदेश फ्री बोरिंग योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
आवेदकों को यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 का आवेदन फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आवेदक फॉर्म भर सकते है। नलकूप योजना (Nalkup Yojana) हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्न प्रकार है
- आवेदक का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- भूमि संबंधित दस्तावेज (नवीनतम खतौनी 61 ख, खसरा)
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना का आवेदन कैसे करें?
अगर आपको यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना का आवेदन करना चाहते है तो आपको इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में पता होना जरुरी है। हम आपको योजना की आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है, प्रकिया जानने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- आवेदक किसान को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट minorirrigationup.gov.in पर जाना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको नया क्या है के सेक्शन में जाकर दिए गए ऑप्शंस में से डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर लें।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा जिसे आप डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंटआउट निकाल कर रख लें।
- फॉर्म का प्रिंटआउट निकलने के बाद आप फॉर्म में पूछी गयी जनकारियों को भर दें।
- इसके साथ ही आप फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को अटैच कर लें।
- फॉर्म को पूरी तरह भर लेने के पश्चात आप इसे खंड विकास अधिकारी, तहसील या लघु सिंचाई विभाग में जमा करवा लें।
- जिसके बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
लघु सिंचाई विभाग लॉगिन
- सर्वप्रथम आपको लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।
- यहां पर आपको लॉगइन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया लॉगइनफॉर्म खुल जाएगा
- इस लॉगइन फॉर्म में आपको यूजरनेम एवं पासवर्ड दर्ज करना है।
- इसके पश्चात स्क्रीन पर मौजूद कैप्चा कोड दर्ज करना है।
- अंत में आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इस तरीके से आप सफलतापूर्वक लॉगिन कर सकते हैं।
संपर्क विवरण
- कार्यालय का पता- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन, लखनऊ 226001
- फोन नं० : 2286627 / 2286601 / 2286670
- फैक्स : 2286932
- ईमेल : milu-up@nic.in
सारांश (Summary)
हमने आपको अपने आर्टिकल में यूपी निशुल्क बोरिंग योजना 2024 से सम्बंधित सभी जानकारियों को हिंदी में विस्तारपूर्वक बता दिया है, यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है या इससे सम्बंधित कोई भी सवाल या जानकारी आपको जननी है तो आप हमे मैसेज कर सकते है। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे।
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट Sarkariyojnaa.Com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो इसे Like और Share जरूर करें ।
इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted By Amar Gupta
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FAQ UP Nishulk Boring Yojana 2024
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट minorirrigationup.gov.in है। आवेदक आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल पर जाकर योजना से जुडी सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकते है।
यूपी सरकार द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना के माध्यम से राज्य के उन सभी किसान भाइयों को उनके अपने खेतो में पम्पसेट लगाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इसमें सामान्य जाति के किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसान नागरिक आवेदन कर सकते है।
योजना हेतु आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी हमने आपको अपने आर्टिकल में उपलब्ध करवा दी है। आवश्यक दस्तावेज जानने के लिए आप हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल को पूरा पढ़े।
जी नहीं, इस योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक किसान नहीं कर सकते है। केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूलनिवासी किसान ही योजना का आवेदन करने के पात्र समझे जायेंगे।
निशुल्क बोरिंग योजना 2024 का आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के लघु सीमान्त किसान आवेदन फॉर्म भरने के पात्र समझे जायेंगे।
यूपी नलकूप योजना से सम्बंधित हेल्पलाइन नंबर 2286627/ 2286601/ 2286670 है। यदि आवेदक को योजना से सम्बंधित किसी भी तरह की शिकायत हो या किसी भी प्रकार की जानकारी जाननी हो तो वह दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का हल जान सकते है। इसके साथ ही आवेदक फैक्स : 2286932 के माध्यम से या ईमेल ID : milu-up@nic.in के जरिये भी ईमेल भेज सकते है।
आवेदक किसान योजना का आवेदन फॉर्म लघु विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है। इसके साथ ही वह आवेदन फॉर्म सम्बंधित कार्यालय जाकर भी ले सकते है।
राज्य के लघु किसानों को सरकार 5 हजार रुपये अनुदान देगी और सीमान्त किसानों को सरकार 7 हजार रुपये प्रदान करेगी। इसके साथ ही SC/ST श्रेणी के किसानों को सरकार अधिकतम 10 हजार रुपये अनुदान राशि प्रदान करेगी।
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