राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना आवेदन कैसे करें Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023 Application Form Download आवेदन की स्थिति लाभ और पात्रता ऑनलाइन करे चेक
नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी को अपने इस आर्टिकल में जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं हमारी सरकार के द्वारा जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उन सभी की वित्तीय सहायता करने के लिए बहुत से ऐसे योजना का संचालन किया जा रहा है यह योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है और उनके जीवन स्तर को सुधार लाया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक ऐसी योजना का संचालन किया जा रहा है जिस योजना का नाम राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना है इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार के द्वारा परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। Rashtriya Parivarik Labh Yojana का संचालन समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है इस आर्टिकल के माध्यम से आपको हम अपने इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं अगर आप भी चाहते हैं कि इस योजना का लाभ उठाएं तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना से जुड़ी सारी जानकारी देंगे जिसकी मदद से आप भी आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं।
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Table of Contents
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को आरंभ किया गया राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत राज्य के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी गरीब परिवारों को लाभ दिया जाएगा सबसे पहले सरकार इस योजना के तहत लाभार्थी के परिवारों को ₹20000 की मुआवजा दिया जाएगा परंतु महंगाई को बढ़ते हुए देखते हुए राज्य सरकार ने नए वर्ष 2013 के बाद इस योजना के तहत लाभ की राशि को बढ़ाकर ₹30000 कर दिया था उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी इच्छुक परिवार गरीब परिवार राज्य सरकार के द्वारा आरंभ की गई Rashtriya Parivarik Labh Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें इस योजना के तहत सबसे पहले अपना आवेदन जमा करना होगा और इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को बैंक अकाउंट होना बहुत अनिवार्य है क्योंकि राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना 2023 के माध्यम से मिलने वाले लाभ की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी परिवार का मुखिया होता है और वह परिवार का पालन पोषण के लिए कमाई करने वाला एकमात्र व्यक्ति होता है और अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपना जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनकी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन सभी परिवार की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए सरकार के द्वारा इन सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana को आरंभ किया गया है इस योजना के जरिए यूपी के जिन परिवारों की मुखिया की मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए ₹3000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी इस परिवारिक लाभ योजना के जरिए धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Highlights
🔥 योजना का नाम | 🔥 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
🔥 इनके द्वारा शुरू की गयी | 🔥 उत्तर प्रदेश सरकार |
🔥 लाभार्थी | 🔥 राज्य के गरीब परिवार |
🔥 विभाग | 🔥 समाज कल्याण विभाग यूपी |
🔥 आवेदन का तरीका | 🔥 ऑनलाइन |
🔥 ऑफिसियल वेबसाइट | 🔥 Click Here |
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 के लाभ
- उत्तर प्रदेश राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023 के तहत सरकार द्वारा ₹30000 का मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा।
- केवल वही गरीब परिवार Rashtriya Parivarik Labh Yojana का लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिनके परिवार के मुखिया के मृत्यु किसी कारणवश हो गई है एवं आप उनके परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है।
- अब तक बहुत से परिवार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।
- आशा है कि यह राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 आगे भी बहुत से परिवारों को लाभ प्रदान करेगी।
- उत्तर प्रदेश के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत लाभ की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा करवाई जाती है। इसलिए इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के आवेदन करने के 45 दिन के अंदर ही Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लाभ की राशि सरकार द्वारा जारी कर दी जाती है।
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana आवेदन के दिशा निर्देश
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 के अंतर्गत अपना आवेदन फॉर्म भरते समय फॉर्म के सभी भाग अंग्रेजी भाषा में भरे।
- आपको इस आवेदन फॉर्म में किसी राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण भरना होगा। किसी भी सहकारी बैंक का खाता इस योजना के तहत मान्य नहीं है।
- UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत आपको आवेदन के समय केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही देना होगा।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी को ही सत्य माना जाएगा एवं इस जानकारी में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए आवेदक ही जिम्मेदार होगा।
- इस योजना के तहत लाभार्थी को आवेदन पत्र भरते समय आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी।
- आवेदन के समय यदि आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कराना है तो वह किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ होना चाहिए।
- लाभार्थी के फोटो या हस्ताक्षर का साइज 20 केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यह फाइल जेपीईजी फॉरमैट में होनी चाहिए।
- आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि सभी दस्तावेज भी पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केबी से ज्यादा साइज के नहीं होने चाहिए।
National Family Benefit Application from Submission
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाना होगा। वहां आपको राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे -आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, फोटो, बैंक खाते की पासबुक, आदि को अटैच कर देना है।
- सभी आवश्यक दस्तावेज और एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी को आपको एसडीएम (उप जिलाधिकारी) के कार्यालय में जमा करना होगा।
- इसके पश्चात आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन होने के पश्चात आपको राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा।
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन करते समय निम्न बातों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक
- आवेदन के समय लगाए गए बैंक खाते केवल राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए और सभी जानकारी अंग्रेजी भाषा में दे।
- UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत केवल सरकारी सहकारी बैंक के मान्य होगा यदि आवेदन करते समय आवेदक द्वारा किसी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है तो आवेदन मान्य नहीं होगा।
- राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन करते समय सभी दस्तावेजों की छाया प्रति फॉर्म के साथ लगानी आवश्यक है।
- आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी अच्छे से जांच कर ले किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदन हेतु लगाई गई मिट्टी प्रमाण पत्र केवल माननीय अस्पताल नगर पंचायत या तहसील द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- आवेदन के समय अपलोड किए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की फाइल इसके 20 केवी से अधिक नहीं होना चाहिए।
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- राष्ट्रीय सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवार को लाभ दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई हो और मुखिया की
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के आवेदन कर्ता की परिवार की वार्षिक आय ₹56000 से
- अधिक नहीं होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की वार्षिक आय ₹46000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
- आवेदन करता परिवार गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले हो।
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhar card of the applicant)
- पहचान पत्र (Identity proof)
- निवास प्रमाण पत्र (Residency proof)
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death certificate of head of family)
- आय प्रमाण पत्र (Income proof)
- बैंक के अकाउंट पासबुक (Passbook of bank account)
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport size photo)
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र (Income certificate of head of family)
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी इस UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारी तरीके के हो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें।
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने इसका होमपेज खुलकर आएगा।
- इस के होम पेज पर आपको नया पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने computer Screen पर आपको आगे का पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे जनपद निवास आवेदक विवरण बैंक के अकाउंट विवरण मृतक का विवरण इत्यादि सभी जानकारी दर्ज करना होगा।
सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरह से आप पंजीकरण कर सकते हैं।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana District Social Welfare ऑफिसर लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको यहां दिए गए सभी जानकारी पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको District Social Welfare Officer/sdm Login के लिंक पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुल कर आएगा इसमें आपको अधिकारी तथा जिला चुनना होगा।
- अब आपको password तथा Captcha Code दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको Login क्या ऑप्शन पर क्लिक कर Save कर देना है।
- इस प्रकार से आप लॉगइन कर सकते हैं।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
जो लाभार्थी आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते है तो नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।
- सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की official Website पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- इस Home Page पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा । आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा । विकल्प पर Click करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे District , Account Number , Registration Number का चयन करना होगा ।
- इसके बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana District Wise लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने Home Page खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के Link पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने जिलों की सूची खुलकर आएंगी।
- आपको अपने जिले पर Click करना होगा।
- अब आपके सामने तहसील की सूची खुल कर आएगी आपको अपने Tehsil पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप तहसील पर क्लिक करेंगे आपके सामने Block की सूची खुलकर आएगी। आपको इसमें से अपने ब्लॉक का चयन करना होगा।
- ब्लॉक का चयन करने के बाद आपको अपनी पंचायत का चयन करना होगा।
- जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया?
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण परिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने इसका होमपेज खुलकर आएगा।
- इस के होम पेज पर आपको शासनादेश के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खोलकर आएगी।
- इस पीडीएफ फाइल में शासनादेश देखा जा सकता है।
- इसके बाद आपको Download के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार से आप शासनादेश डाउनलोड कर सकते हैं।
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना संपर्क करें
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण परिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने इसका होम पेज खुल कराएगा।
- इस के होम पेज पर आपको संपर्क सूत्र क्या ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- यहां पर आपको संपर्क करने के लिए सभी जरूरी जानकारी आसान से प्राप्त हो जाएगी।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Helpline Number
जैसा कि हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना से जुड़ी सारी जानकारी दे चुके हैं यदि आप कभी भी किसी प्रकार की समस्या रह गई है तो आप अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो आपको यह टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं टोल फ्री नंबर 18004190001 है।
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट Sarkariyojnaa.Com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो इसे Like और Share जरूर करें ।
इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted by Amar Gupta
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FAQ राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना 2023
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत राज्य के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी गरीब परिवारों को लाभ दिया जाएगा सबसे पहले सरकार इस योजना के तहत लाभार्थी के परिवारों को ₹20000 की मुआवजा दिया जाएगा परंतु महंगाई को बढ़ते हुए देखते हुए राज्य सरकार ने नए वर्ष 2013 के बाद इस योजना के तहत लाभ की राशि को बढ़ाकर ₹30000 कर दिया था उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी इच्छुक परिवार गरीब परिवार राज्य सरकार के द्वारा आरंभ की गई Rashtriya Parivarik Labh Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें इस योजना के तहत सबसे पहले अपना आवेदन जमा करना होगा|
जो भी परिवार का मुखिया होता है और वह परिवार का पालन पोषण के लिए कमाई करने वाला एकमात्र व्यक्ति होता है और अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपना जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनकी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन सभी परिवार की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए सरकार के द्वारा इन सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने Rashtriya Parivarik Labh Yojana को आरंभ किया गया है इस योजना के जरिए यूपी के जिन परिवारों की मुखिया की मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए ₹3000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी
उत्तर प्रदेश राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023 के तहत सरकार द्वारा ₹30000 का मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा।
केवल वही गरीब परिवार Rashtriya Parivarik Labh Yojana का लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिनके परिवार के मुखिया के मृत्यु किसी कारणवश हो गई है एवं आप उनके परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है।
अब तक बहुत से परिवार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।
आशा है कि यह राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 आगे भी बहुत से परिवारों को लाभ प्रदान करेगी।
उत्तर प्रदेश के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
बिच्छू सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवार को लाभ दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई हो और मुखिया की
आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के आवेदन कर्ता की परिवार की वार्षिक आय ₹56000 से
अधिक नहीं होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की वार्षिक आय ₹46000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
आवेदन करता परिवार गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले हो।
आवेदक का आधार कार्ड
पहचान पत्र
निवास प्रमाण पत्र
मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक के अकाउंट पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा ।
होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा ।
आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा । इस पर क्लिक करने के बाद आपके समाने पेज खुल जायेगा ।
उत्तरप्रदेश सरकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana) के तहत परिवार के मुखिया की मौत पर 30 हजार रुपये का मुआवजा देती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर ही आपको नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें) का लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करें।