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Rashtriya Parivarik Labh Yojana: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, पात्रता व आवेदन की स्थिति

By Amar Kumar

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सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। यह योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है एवं उनके जीवन स्तर को सुधरती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जाता है। जिसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। Rashtriya Parivarik Labh Yojana का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको इस योजना का पूरा ब्यौरा प्राप्त होगा। आप इस लेख को पढ़कर इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन, पात्रता आदि से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

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Rastriya Parivarik Labh Yojana

Table of Contents

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी गरीब परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा। पहले सरकार इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को ₹20000 की मुआवजा राशि प्रदान करती थी। परंतु महंगाई को बढ़ते देखकर राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में इस लाभ की राशि को बढ़ाकर ₹30000 कर दिया था। उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी इच्छुक गरीब परिवार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें योजना के तहत अपना आवेदन जमा करवाना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना भी अनिवार्य है, क्योंकि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से मिलने वाला लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ही स्थानांतरित किया जाएगा।

Rastriya Parivarik Labh Yojana Highlights

योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
किसके द्वारा शुरू की गयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार
विभाग समाज कल्याण विभाग
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के गरीब नागरिक
उद्देश्य आर्थिक सहायता प्रदान करना
आवेदन मोड़ ऑनलाइन
राशि 30 हजार
आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम का उद्देश्य क्या हैं ?

जैसे कि आप सब जानते है की हर एक परिवार में कमाने वाला एक मुखिया होता है जिससे घर की सारी आर्थिक सुविधाएँ पूरी ही होती जरूरते पूरी होती है। लेकिन जब उसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो परिवार की स्थिति दयनीय हो जाती है। जिस कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। परिवार के पास आय का कोई साधन नहीं होता जिससे की जरूरतें पूरी करने में काफी दिक्क्तों का सामना करना पड़ता है। यूपी सरकार द्वारा ऐसी समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम ( NATIONAL FAMILY BENIFICIARY SCHEME ) की शुरुआत की है ताकि सरकार द्वारा गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देकर वे अपने लिए कोई व्यवसाय शुरू कर सके जिसके माध्यम से उनके पास आय के साधन हो और वे परिवार स्वयं ही अपना खर्चा उठा सके। और अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सके।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा ₹30000 का मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा।
  • केवल वही गरीब परिवार Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिनके परिवार के मुखिया के मृत्यु किसी कारणवश हो गई है एवं आप उनके परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है।
  • अब तक बहुत से परिवार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। आशा है कि यह राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आगे भी बहुत से परिवारों को लाभ प्रदान करेगी।
  • उत्तर प्रदेश के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • इस योजना के तहत लाभ की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा करवाई जाती है। इसलिए इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के आवेदन करने के 45 दिन के अंदर ही Rastriya Parivarik Labh Yojana के लाभ की राशि सरकार द्वारा जारी कर दी जाती है।

पारिवारिक लाभ योजना आवेदन के लिए निर्धारित पात्रता क्या हैं ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले उम्मीदवार को कुछ पात्रताओं से गुजरना होगा। यदि उम्मीदवार योजना के पात्र होगा तब ही आवेदन स्वीकारा जायेगा। योजना आवेदन करने हेतु पात्रताएं निम्नलिखित है-

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  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र सिर्फ वही होंगे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे।
  • परिवार में यदि मुखिया के अलावा यदि किसी अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में परिवार आवेदन के पात्र नहीं होगा। मुखिया की मृत्यु होने पर ही आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • मृत मुखिया की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। इससे ज्यादा या इससे कम उम्र होने पर लाभ नहीं मिलेगा।
  • परिवार आर्थिक रूप से कमजोर यानी गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
  • Rashtriya Pariwarik Labh Yojana में शहरी उम्मीदवारों की वार्षिक आय 56 हजार रूपये से अधिक होने चाहिये।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ग्रामीण उम्मीदवारों की वार्षिक आय 46 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • योजना की पॉलिसी के अनुसार यदि ग्रामीण और शहरी उम्मीदवारों की सालाना निर्धारित आय से ज्यादा है तो आप योजना के पात्र नहीं होंगे।
  • उम्मीदवार का बैंक में खाता होना अनिवार्य है क्योंकि सरकार द्वारा दी गयी राशि आपके बैंक खाते में ही ट्रांसफर किये जायेंगे।

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लिए प्रमुख दस्तावेज कौन से हैं ?

यूपी पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ती हैं। अगर आप भी पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इन आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए –

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना में आवेदन फॉर्म भरने के लिए दिए गए दिशा-निर्देश

समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना में आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं जिसे पूरा करने पर ही उम्मीदवारों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। जैसे-

  • फॉर्म में सभी जानकारी अंग्रेजी भाषा में दर्ज करनी होगी।
  • सरकारी बैंक का विवरण आवेदन फॉर्म में मान्य नहीं होगा।
  • आप फॉर्म में राष्ट्रीय स्तर के बैंक का विवरण देना होगा।
  • उम्मीदवार द्वारा जो भी जानकारी भरी जाएगी वो वैध मानी जाएगी।
  • लेकिन यदि सत्यापन के बाद कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो इसके लिए आवेदनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
  • आय प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जो तहसील द्वारा जारी किया जाएगा।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र भी तहसील, अस्पताल या नगर पंचायत द्वारा जारी किया गया है इन्ही की आधार पर मान्यता दी जाएगी।
  • आवेदनकर्ता को ऑनलाइन ही सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • दस्तावेजों का साइज 20 kb से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana is a scheme launched

UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana is a scheme launched by the government of Uttar Pradesh for the welfare of families who have lost their breadwinners. The scheme provides financial assistance to help these families in their hour of need. The main objective of the UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana is to provide financial support to the families of the deceased who have died in the line of duty.

The eligibility criteria for the UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana is simple. The applicant should be a resident of Uttar Pradesh and the deceased should have been a government employee who has died in the line of duty. The applicant must provide proof of residency and the death certificate of the deceased.

The amount of financial assistance provided under the UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana varies depending on the rank of the deceased. The amount ranges from Rs. 2 lakhs to Rs. 10 lakhs. The amount is paid in a lump sum to the applicant and can be used for any purpose as deemed fit by the recipient.

UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana?

The UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana is an important scheme for families who have lost their breadwinners. It provides much-needed financial support during a time of crisis. The government of Uttar Pradesh is committed to the welfare of its citizens and the UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana is one of the many initiatives taken by the government to provide support to those in need.

application process for the UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana

The application process for the UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana is straightforward. The applicant can visit the nearest government office and fill out the application form. The required documents can be submitted along with the form. The application will be processed and financial assistance will be provided to the eligible candidates.

In conclusion, the UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana is a scheme launched by the government of Uttar Pradesh to provide financial assistance to families who have lost their breadwinners. The scheme is simple to apply for and provides much-needed support during a time of crisis. The government is committed to the welfare of its citizens and the UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana is one of the many initiatives taken by the government to provide support to those in need.

उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

यूपी के जो उम्मीदवार इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है उनको हम आवेदन की करने की कुछ प्रक्रिया बता रहे हैं। आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से योजना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई प्रोसेस जानने के लिए आपको हमारे द्वारा बतायी गयी प्रोसेस पढ़नी होगी। आइये देखते हैं-

  • सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके सामने Home Page खुल जायेगा ।

  • इस होम पेज पर आपको आपको “नया पंजीकरण” का Option दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर Click करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Computer Screen पर आगे का पेज खुल जायेगा ।

  • इस Page पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस Registration Form में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,Bank Account विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा ।
  • सभी जानकारी को भरने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा । इस तरह आपक पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगी ।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया

आप एक बार आवेदन करने के बाद Rastriya Parivarik Labh Yojana स्टेटस भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दी गई चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।

  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करना होगा। इसके बाद अपना अकाउंट नंबर / रजिस्ट्रेशन नंबर भरे।
  • अब सर्च का बटन दबाएं और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगी।

District Social Welfare Officer लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको डिस्टिक सोशल वेलफेयर ऑफीसर/ एसडीएम लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana

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  • इस पेज पर आपको अधिकारी तथा जिले का चयन करना होगा।
  • इसके बाद पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करें और लॉगइन का बटन दबाएं|
  • लॉगइन का बटन दबाते ही आ पोर्टल पर लॉगिन कर जाएंगे।

जिलेवार लाभार्थियों की सूची कैसे देखें ?

अब हम आपको योजना के लाभार्थियों की सूची देखने की प्रोसेस के बारे में बताने जा रहें हैं। लाभार्थियों की सूची देखने की प्रोसेस जानने के लिए आप हमारे द्वारा बताये गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं और आसानी से जिलेवार लाभार्थियों की सूची देख सकते हैं। आइये देखते हैं-

  • सबसे पहले उम्मीदवार योजना की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएँ।
  • उसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।
  • आपको वेबसाइट के होम पेज में जनपद वॉर लाभार्थियों का विवरण का लिंक दिखाई देगा।
  • उसके बाद आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा।

UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana

  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपके राज्य की सभी जिलों की सूची आ जाएगी।
  • उम्मीदवार अपने जिले पर क्लिक करें।
  • उसके बाद तहसील की लिस्ट आ जाएगी। आपको अपनी तहसील पर क्लिक करना होगा।
  • फिर ब्लॉक की लिस्ट खुलकर आ जाएगी। आपको अपने ब्लॉक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आप अपने पंचायत का चयन करें।
  • आपकी स्क्रीन पर जिले वार सभी लाभार्थियों का नाम आ जायेगा।
  • आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं।
  • इस प्रकार आपकी यह प्रोसेस पूरी हो जाएगी।

शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण पारिवारिक लाभ योजनाकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट पर होम पेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको शासनादेश का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है।

UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana

  • अब आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगा, इस फाइल में आप अपना शासनादेश देख सकते है।
  • इस फाइल को आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना संपर्क करें

  • सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण परिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने Home Page खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको संपर्क सूत्र के विकल्प पर Click करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगायहां पर आपको संपर्क करने के लिए सभी जरूरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी

Helpline Number

यदि आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर (1800 419 0001) शुरू किया गया है। इस टोल नंबर फ्री के माध्यम से संपर्क करके आप योजना से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

सारांश (Summary)

तो दोस्तों जैसा कि हमने अपने आर्टिकल में आपको बताया कि कैसे आप राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको योजना से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए या आप को कोई समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके भी संबंधित जानकारी के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई सूचना से कुछ मदद मिलेगी।

ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट Sarkariyojnaa.Com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।

अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो इसे Like और Share जरूर करें ।

इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…

Posted By Amar Gupta

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UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana

पारिवारिक लाभ कितने दिन में आता है?

इसलिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए । UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार दुआर दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी ।

राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना क्या है?

यह योजना भारत सरकार की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के मुखिया के जीविकोपार्जक (पुरुष या महिला) सदस्य की मृत्यु होने के उपरान्त पीड़ित परिवार को, जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, 20,000/- की राशि एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

पारिवारिक लाभ योजना में कितना पैसा मिलता है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया (महिला या पुरूष), जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक हो अर्थात मृत्यु की तिथि तक आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को 30000/- रुपयों की एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

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Amar Kumar is a graduate of Journalism, Psychology, and English. Passionate about communication - with words spoken and unspoken, written and unwritten - he looks forward to learning and growing at every opportunity. Pursuing a Post-graduate Diploma in Translation Studies, he aims to do his part in saving the 'lost…

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