MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Online Registration 2023 | मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया जाने |
नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस आर्टिकल में आज हम आप सभी को अपने इस आर्टिकल के माध्यम से मध्य प्रदेश के वह सभी परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी जिसका उपयोग करके उन्हें काफी मदद प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का शुभारंभ किया गया हैं। इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों को लाभ प्रदान किया जाएगा। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एमपी के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिन के परिवार के मुखिया की मृत्यु किसी कारणवश या अन्य किसी दुर्घटना के कारण हो जाती है। ऐसे परिवार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20 हजार से 40 हजार रुपए तक की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2023 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जैसे योजना का उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
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MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023
राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता योजना – भारत सरकार द्वारा देशभर के बीपीएल परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लक्ष्य से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश के बीपीएल परिवार जिन्होंने अपने इकलौते कमाने वाले व्यक्ति को खोया है उन्हें 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। Rashtriya Parivar Sahayata Yojana को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के गरीब परिवारों को अपने परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। इस योजना के माध्यम से देश गरीब परिवार को भरण-पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वह आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे। जिनके परिवार के मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती हैं। क्योंकि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत पीड़ित परिवार को 20 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पीड़ित परिवार को एकमुश्त अनुदान राशि के रूप में प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू की गई है। Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2023 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत परिवार के कमाने वाले सदस्य चाहे वह पुरुष हो या महिला उनकी आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार के अन्य सदस्यों को भरण पोषण करने के लिए सहायता के रूप में वित्तीय राशि का लाभ प्रदान किया जाता है।
Key highlights of Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Madhya Pradesh
🔥 योजना का नाम | 🔥 MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana |
🔥 शुरू की गई | 🔥 भारत सरकार द्वारा |
🔥 विभाग | 🔥 सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग मध्यप्रदेश |
🔥 लाभार्थी | 🔥 राज्य के नागरिक |
🔥 उद्देश्य | 🔥 वित्तीय सहायता प्रदान करना |
🔥 लाभ राशि | 🔥 20,000 रुपए |
🔥 राज्य | 🔥 मध्यप्रदेश |
🔥 आवेदन प्रक्रिया | 🔥 ऑनलाइन/ऑफलाइन |
🔥 अधिकारिक वेबसाइट | 🔥 Click Here |
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Madhya Pradesh का उद्देश्य
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023 का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यमक्रम के तहत (बीपीएल) गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले ऐसे परिवारों से है जिनके घर के कुमाऊ व्यक्ति की प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। इस योजना का उद्देश्य मृतक के परिवार को 20,000 हजार रूपये एकमुश्त आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते है जिससे की मृतक के परिवार को कुछ सहायता मिल सके। परिवार के कुमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार के अन्य व्यक्तियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसी स्थिति को देखते हुए एमपी सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश शुरू की गयी है।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत मृतक व्यक्ति के मृत्यु के समय परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु यह योजना जारी की गयी है। इस मुश्किल स्थिति के समय में योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्राप्त करके परिवार को राहत मिलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी वाले ऐसे सभी नागरिक योजना हेतु आवेदन कर सकते है जिनके परिवार में आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी है। और उनके परिवार में आय अर्जित करने के लिए किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश 2023 के लाभ एवं विशेषताएं
- राज्य के गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश को शुरू किया गया है।
- MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2022 का लाभ राज्य के गरीब एवं बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से परिवार में आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्यप्रदेश 2023 के माध्यम से मृतक के परिवार को 20 हजार रुपए की एकमुश्त राशि का लाभ दिया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत परिवार में किसी भी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर चाहे वह पुरुष हो या महिला मृतक के परिवार को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- पीड़ित परिवार को मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने के 30 दिन के भीतर इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत मृत्यु के 45 दिनों के अंदर ही पीड़ित परिवार के सदस्य के अकाउंट में योजना से मिलने वाली धनराशि को भेज दिया जाता है।
- 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु वाले मृतक व्यक्ति के परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
- राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीपीएल परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया हैं।
- सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर पीड़ित परिवार अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकता है।
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Madhya Pradesh 2023 के लिए पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार की आयु 16 वर्ष से 60 वर्ष के भीतर ही होनी चाहिए।
- आवेदक बीपीएल श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
- उम्मीदवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
- ग्रामीण क्षेत्र के पीड़ित परिवार की वार्षिक आय 46,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र के पीड़ित परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
- इस योजना के तहत मृतक परिवार की मृत्यु के 30 दिन के भीतर ही आवेदन करना होगा।
- विवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के पत्नी अविवाहित लड़की या माता-पिता आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के भाई, बहन या माता-पिता आवेदन कर सकते हैं।
- पीड़ित परिवार मृतक व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिन के अंदर योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- अगर व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से हो गई है तो मृत्यु से संबंध में FIR की फोटो कॉपी
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Madhya Pradesh आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मध्यप्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने इसका होमपेज खुलकर आएगा इस के होम पेज पर आपको दायित्व के ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक कर सामाजिक सहायता के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपको योजना की सूची में से के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का आवेदन फॉर्म पीडीएफ फाइल में खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म को save के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है।
- आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारियों दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।
- यदि आप शहरी क्षेत्र के नागरिक हैं तो आप ही आवेदन फॉर्म को अपने नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत में जाकर जमा कर देना है।
- यदि आप कर्म क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको अपने ग्रामपंचायती जनपद कार्यालय में जाकर जमा कर देना है।
- इस तरह से आप की राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
सारांश (Summary)
जैसा कि आर्टिकल लेख में हमने आपसे MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023 से संबंधित सभी जानकारी साझा की है, यदि आपको इन जानकारियों के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते है। आपके सभी सवालों के जवाब अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से सहायता मिलेगी।
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट Sarkariyojnaa.Com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted by Amar Gupta
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FAQs Related To MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana
यह योजना भारत सरकार की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है इस योजना के अंतर्गत अगर प्रदेश से किसी गरीब परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए सरकार की तरफ से 20000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएग। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के मुखिया के जीविकोपार्जक (पुरुष या महिला) सदस्य की मृत्यु होने के उपरान्त पीड़ित परिवार को, जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, 20,000/- की राशि एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
भारत सरकार ने इन सिद्धांतों की पूर्ति के लिए 15 अगस्त 1995 से एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में NSAP की शुरुआत की। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) में तब राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (NOAPS), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (NMBS) शामिल थी।
यह योजना भारत सरकार की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के मुखिया के जीविकोपार्जक (पुरुष या महिला) सदस्य की मृत्यु होने के उपरान्त पीड़ित परिवार को, जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, 20,000/- की राशि एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल श्रेणी के नागरिकों को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है राज्य के ऐसे परिवार इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे जिनके परिवार में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है और परिवार में कोई अन्य प्रकार का कोई कमाई का साधन नहीं है।
यदि आप राष्टीय परिवार सहायता योजना से जुडी किसी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते है या किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करना चाहते है तो आप इस 1800 233 4397 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है। आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जायेगा।
यदि विवाहित व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उस व्यक्ति की पति/पत्नी, छोटे बच्चे, अविवाहित बेटी या माता-पिता योजना का आवेदन कर सकते है और योजना से मिलने वाला लाभ प्राप्त कर सकते है।