PAN Card : पैन कार्ड धारको के लिए सरकार ने कुछ नियम लागू कर दिए हैं ऐसे में अगर आपके पास पैन कार्ड है और आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो नये धारा के अनुसार आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है तो चलिए जान लेते हैं , कौन से नियम आवश्यक है पैन कार्ड धारकों के लिए ?
PAN Permanent Account Number
इन दिनों में हर एक हिंदुस्तानी के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य हो गया है , पैन कार्ड अब एक आवश्यक दस्तावेज बन चुका है जिसकी जरूरत बहुत सारे काम में परती है , पैन कार्ड के बिना अभी बहुत सारे ऐसे काम है जो संभव नहीं है ऐसे में पैन कार्ड धारको के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया कुछ नियम जान लेना भी काफी ज्यादा अनिवार्य है । सरकार ने केंद्रीय बजट 2019 में पैन कार्ड से जुड़े कुछ बदलाव को पेश किए हैं इनमें से चार ऐसे नियम है जिनका पालन करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई या जुर्माना भी लगाया जा सकता है ।
पैन कार्ड धारको के लिए चार अनिवार्य नियम ।
1.Pan card and Aadhaar Card linking
सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 की रखी है अगर इस तिथि के बाद कोई भी ऐसा पैन कार्ड संख्या पाया जाता है जो आधार कार्ड से लिंक ना हो तो उसे अमान्य कर दिया जाएगा । साथ ही वह पैन कार्ड जिसके नाम पर बना हुआ है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना का भी प्रावधान सरकार की धारा 139 एए (2) के अनुसार किया गया है ।
2 प्रोफेशनल का TDS काटना ।
अगर आप घर बनाने वाले या अन्य काम करने वाले किसी प्रोफेशनल कांट्रेक्टर, डिजाइनर, आर्किटेक्ट या किसी और पेशेवर व्यक्ति को काम पर रख कर काम करवाते हैं और उन्हें पेमेंट करने से पहले पैन कार्ड के इस नए नियम के अनुसार TDS काट लोगे , मौजूदा समय में इसका प्रावधान नहीं किया गया है ।
3. ट्रांजैक्शन करते वक्त पैन कार्ड संख्या का इस्तेमाल नहीं करना ।
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विदेशी करेंसी में खरीद करते हैं या विदेशों से लेनदेन करते हैं ऐसी स्थिति में वह अपना पैन कार्ड नंबर का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके लिए सरकार ने बजट 2019 में धारा 139 ए (1) में नया कॉलेज जोड़ने का प्रस्ताव रखा है जिस वजह से इन लोगों के ऊपर लगाम लगाया जा सके । साथ ही 5 लाख रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर आपको पैन कार्ड लगाना अनिवार्य है ।
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4. PAN Card और आधार कार्ड की इंटरचेंजेबिलिटी ।
सरकार ने इसके नियम में भी बदलाव कर दिए हैं पहले आयकर दाखिल करने के लिए पैन कार्ड का होना अनिवार्य रखा गया था पर केंद्रीय बजट 2019 में सरकार ने इसका प्रस्ताव रखते हुए बताया कि पैन कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड के जरिए भी आइटीआर भरा जा सकता है जिसको लेकर कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई है ।
अगर आप सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या आपके ऊपर ढेर सारी पेनल्टी लगाई जा सकती है ।
जिन लोगों ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक नहीं किया है उनके लिए सरकार ने अंतिम चेतावनी देते हुए अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 की रखी है तो इससे पहले आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक जरूर कर लें ।
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