आयुष्मान भारत योजना:- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना( आयुष्मान भारत योजना) में उच्च वर्ग और मध्यमवर्ग को लाभ के दायरे में लाने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ( एनएचए) ने नाराजगी जताई है | एनएचए ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को साथ ही कलेक्टरों को यह आदेश जारी किया है कि वह केवल उन गरीब तबकों का ही नाम आयुष्मान भारत योजना में शामिल करें जो कि वाकई में इसके पात्र हैं अगर कोई ऐसे लाभार्थी का नाम पाया गया जो आर्थिक तौर पर सशक्त है तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी |
यह कदम तब उठाया गया जब मीडिया में यह खबर सामने निकल कर आई की आयुष्मान भारत योजना में बरे बरे मंत्री के नाम, बड़े कारोबारियों के नाम अथवा ऐसे व्यक्ति के नाम भी शामिल हैं जो आर्थिक तौर पर काफी मजबूत हैं |
23 सितंबर को हुआ था शुभारंभ आयुष्मान भारत योजना का
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 सितंबर 2018 को अपनी प्रिय योजना आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड से की थी, इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति ₹500000 बीमा कवरेज देने का उद्देश्य है, इससे देश के 10.74 करोड़ गरीब परिवार लाभान्वित होंगे |
परिपत्र में कहा गया एसईसीसी 2011 ग्रामीण और शहरी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन है पहले से परिभाषित घटकों के आधार पर इन परिवारों की रैंकिंग करने में मदद करता है, और इन 7 वर्षों में बहुत बदलाव हुए हैं कई ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से बहुत ऊपर जा चुके हैं, जिन्हें वाकई में आयुष्मान भारत योजना कोई भी जरूरत नहीं है |
किन लोगों को नहीं मिलना चाहिए आयुष्मान भारत योजना का लाभ
जिन घरों में मोटर चालित दोपहिया, तीन पहिया याद चार पहिया वाहन है, कृषि के उपकरण, मछली पकड़ने वाला नौका या फिर ₹50000 से अधिक जमा राशि साथ ही अगर किसान क्रेडिट कार्ड , या परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो वे एसईसीसी 2011 के अनुसार अपने आप ही आयुष्मान भारत योजना से बाहर हो जाएगा |
परिपत्र के मुताबिक, जिस घर में किसी सदस्य की कमाई ₹10000 प्रतिमा से ज्यादा होता है, वह आयकर जमा करता है, पक्की दीवारों वाला मकान, दो या तीन कमरे, एक फ्रिज, वाशिंग मशीन ,एक लैंडलाइन फोन की सुविधा उपलब्ध होती है तो वेदी आयुष्मान भारत योजना की सूची से बाहर हो जाएंगे |
परिपत्र में यह भी कहा गया कि ऐसे मामलों में राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे योग्य लाभार्थी की ही सूची तैयार करें, अयोग्य लाभार्थी को इस से बाहर किया जाए ऐसा करने के लिए हर जिले में जिला कलेक्टर/ मजिस्ट्रेट युक्त अधिकारी को अधिकार प्रदान की जाए , और लिखित ज्ञापन के आधार पर हर मामले की त्वरित जांच के बाद ही किया जाए |
आयुष्मान भारत योजना का लाभ ऐसे ही व्यक्तियों को मिलेगा जिनको वाकई में इसकी जरूरत होगी और हमारी सरकार इसके प्रति कार्य भी कर रही है, अगर कोई मामला सामने आता है तो इस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी |
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