Aadhaar‑PAN linkage mandatory from 1 July 2025: दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड है या आप नया पैन बनवाने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है! अब 1 जुलाई 2025 से हर नए पैन कार्ड के लिए आधार देना अनिवार्य होगा। और जिनके पास पहले से पैन है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपने आधार को पैन से लिंक करना होगा, वरना 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड “इनऑपरेटिव” हो जाएगा, यानी काम करना बंद कर देगा। चलिए,आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं और जानते हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का सबसे आसान तरीका क्या है और इसे कैसे करना है? तो अगर आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड है तो यह आर्टिकल लिए आपके लिए बहुत जरूरी है और इसे अंत तक पढ़ना आपकी जरूरत है |

Aadhaar‑PAN linkage mandatory from 1 July 2025 Highlights
खास बातें | डिटेल्स |
योजना का नाम | आधार-पैन लिंकिंग |
किसने शुरू की | सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) |
कौन हैं लाभार्थी | सभी पैन कार्ड धारक और नए आवेदक |
अप्लाई कैसे करें | ऑनलाइन (इनकम टैक्स पोर्टल), SMS, या ऑफलाइन (NSDL/UTIITSL सेंटर) |
आधिकारिक वेबसाइट | incometax.gov.in |
यह नियम असल में है क्या?
1 जुलाई 2025 से, अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं, तो आपको आधार नंबर देना ही होगा। पहले पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज काम कर जाते थे, लेकिन अब सिर्फ आधार चलेगा। और अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है, तो उसे 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन “इनऑपरेटिव” हो जाएगा, यानी वो टैक्स फाइल करने, बैंकिंग, या दूसरी जरूरी चीजों के लिए काम नहीं करेगा।
ये नियम क्यों लाया गया?
ये नियम इसलिए लाया गया ताकि टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी बनाया जा सके। आधार और पैन को लिंक करने से सरकार को ये पता चलता है कि कौन सा पैन कार्ड सही है और कौन सा गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। इससे फर्जीवाड़ा कम होगा और टैक्स सिस्टम मजबूत होगा।
अगर आधार-पैन लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से कई दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए, एक नजर डालते हैं:
- पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा: आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा। इसका मतलब है कि आप इसका इस्तेमाल टैक्स फाइल करने या दूसरी जरूरी चीजों के लिए नहीं कर पाएंगे।
- ज्यादा TDS/TCS कटेगा: जिन ट्रांजैक्शन्स में पैन देना जरूरी है, वहां ज्यादा टैक्स कटेगा।
- रिफंड नहीं मिलेगा: अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है, तो इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
- बैंकिंग और निवेश में दिक्कत: बैंक खाता, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट खोलने या चलाने में परेशानी हो सकती है।
आधार-पैन को लिंक कैसे करें?
चलिए, अब देखते हैं कि आप अपने आधार को पैन से कैसे लिंक कर सकते हैं। इसके लिए तीन आसान तरीके हैं:
ऑनलाइन लिंक करने का तरीका
- सबसे पहले incometax.gov.in पर जाएं।
- वहां Quick Links में Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें। (लॉगिन करने की जरूरत नहीं है)
- अपना पैन नंबर, आधार नंबर, और आधार कार्ड पर लिखा नाम डालें।
- कैप्चा कोड डालें और Validate बटन पर क्लिक करें।
- आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे डालें और सबमिट करें।
- अगर आपने पहले के डेडलाइन (जैसे जून 2023 या मई 2024) मिस किए हैं, तो आपको ₹1,000 की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसके लिए e-Pay Tax ऑप्शन में जाकर पेमेंट करें।
- सबमिट करने के बाद आपको तुरंत कन्फर्मेशन मिलेगा। प्रोसेस पूरा होने में 3-5 दिन लग सकते हैं।
SMS से लिंक करने का तरीका
- अपने आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक SMS भेजें।
- SMS में टाइप करें: UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का पैन नंबर>
उदाहरण: UIDPAN 123456789012 ABCD1234EF - इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।
- आपको कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा, और लिंकिंग अपने आप हो जाएगी।
ऑफलाइन लिंक करने का तरीका
- अपने नजदीकी NSDL या UTIITSL सेंटर पर जाएं।
- वहां अपनी पैन और आधार की कॉपी जमा करें।
- अगर पेनल्टी लागू है, तो उसका रसीद भी दें।
- अगर कोई डेटा मिसमैच है, तो वहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो सकता है।
- प्रोसेस कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा।
आधार-पैन लिंकिंग का स्टेटस कैसे चेक करें?
- incometax.gov.in पर जाएं।
- Quick Links में Link Aadhaar Status पर क्लिक करें।
- अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें।
- आपको स्टेटस दिखेगा: “Linked”, “Pending”, या “Failed”।
- अगर 5 दिन बाद भी “Pending” दिख रहा है या “Failed” आता है, तो SMS या पोर्टल के जरिए दोबारा कोशिश करें।
कौन लोग लिंकिंग से छूट पा सकते हैं?
कुछ लोग इस लिंकिंग से छूट पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए खास शर्तें हैं:
- NRI (नॉन-रेजिडेंट इंडियन): अगर आपके पास आधार नहीं है, तो लिंकिंग जरूरी नहीं। लेकिन अगर आपने आधार के साथ पैन बनवाया है, तो लिंक करना होगा।
- 80 साल से ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटिजन: इनके लिए अभी आधार लिंकिंग अनिवार्य नहीं है।
- जिनके डिटेल्स में मिसमैच है: पहले UIDAI या Protean e-Gov पर जाकर अपने आधार या पैन के डिटेल्स ठीक करें।
नोट: ये छूट सिर्फ खास मामलों में लागू होती है। अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं, तो टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें।
ये करना क्यों जरूरी है?
- टैक्स फाइलिंग: बिना लिंक किए आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
- रिफंड: अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है, तो टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
- फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन्स: बैंकिंग, निवेश, या म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में दिक्कत होगी।
कुछ जरूरी सावधानियां
- हमेशा आधिकारिक वेबसाइट (incometax.gov.in) का इस्तेमाल करें। किसी थर्ड-पार्टी साइट पर अपनी डिटेल्स न डालें।
- आधार या पैन का OTP कभी किसी के साथ शेयर न करें। सरकार कभी फोन पर OTP नहीं मांगती।
- अगर नाम या जन्मतिथि में मिसमैच है, तो पहले UIDAI या Protean e-Gov पर डिटेल्स अपडेट करें।
- SMS के लिए सिर्फ अपने आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें।
सारांश:
तो दोस्तों, इस आर्टिकल में हमने सीखा कि 1 जुलाई 2025 से नए पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य है, और पुराने पैन धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग करनी होगी। ये काम ऑनलाइन, SMS, या ऑफलाइन आसानी से हो सकता है। बस समय रहते ये छोटा-सा काम कर लें, ताकि आपका पैन 1 जनवरी 2026 से इनऑपरेटिव न हो। आज ही incometax.gov.in पर जाकर स्टेटस चेक करें और लिंकिंग पूरा करें!
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FAQ Related To Aadhaar‑PAN linkage mandatory from 1 July 2025
अगर आप 31 दिसंबर 2025 से पहले लिंक करते हैं, तो ज्यादातर मामलों में कोई फीस नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले के डेडलाइन (जून 2023, मई 2024) मिस किए हैं, तो ₹1,000 की पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड नहीं मिलेगा, और बैंकिंग या निवेश में दिक्कत होगी।
अगर आपके पास आधार नहीं है, तो नहीं। लेकिन अगर आपके पास आधार है, तो लिंकिंग जरूरी है।
पहले UIDAI या Protean e-Gov पर जाकर डिटेल्स ठीक करें, फिर लिंकिंग करें।