Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana 2023:- नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज हमारी इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना स्चीम से जुड़ी सारी जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से प्रदान करेंगे।
राज के छोटे एवं बड़े दोनों तरह के व्यापारियों को आगे बढ़ाना चाहती है आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की महत्वकांक्षी योजना लॉन्च हरियाणा सरकार कर रही है। ताकि प्रदेश में व्यापार क्षेत्र की नींव को और अधिक मजबूत किया जा सके। अब 30 सितंबर 2022 को हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने और बाढ़, आग, चक्रवर्ती, आदि से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए एक और नई योजना को लागू करने की घोषणा की है इस योजना का नाम मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना है ।
अगर आप हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी है और एक छोटे व्यापारी है तो फिर हमारा यह लेख आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है आज हम आपको अपने इस लेख में मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2023 से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को विस्तार पूर्वक समझाइए जा रहे हैं। जिसे आप हमारा यह लेख है पढ़कर आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें।
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Mukhyamantri vyapari Kshatipurti Beema yojana 2023
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा स्चीम vyapari kshatipurti bima yojana को हरियाणा के छोटे व्यापारियों कारोबारियों के हित में नियोजित किया गया है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को सामान्य बीमा दर पर आग, बाढ़, चक्रवर्ती तूफान आदि की वजह से होने वाले स्टॉक की नुकसान की पूर्ति की जाएगी। राज्य सरकार इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को शहरी क्षेत्र में रियायती दरों पर बूथ भी उपलब्ध करवाएगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) द्वारा इन बूथों पर व्यापारियों को बाजार भाव में 25% की छूट दी जाएगी परंतु यह छूट कब्जाधारियों को नहीं दी जाएगी। इस समय भूत की कीमत ₹17 लाख है लेकिन छूट के बाद यह भूत व्यापारियों को सिर्फ 13 लाख में ही सरकार मुहैया करवाएगी। इसके अलावा व्यापारियों को बैंक से 75% लोन प्रदान करवाने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है।
Key Highlights मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2023
🔥 योजना का नाम | 🔥 Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana |
🔥 घोषित की गई | 🔥 मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
🔥 घोषित दिनांक | 🔥 30 सितंबर सन 2022 |
🔥 लाभार्थी | 🔥 प्रदेश के सभी छोटे व्यापारी |
🔥 उद्देश्य | 🔥 बाढ़, आग के कारण स्टॉक के नुकसान की भरपाई करना |
🔥 साल | 🔥 2023 |
🔥 योजना की श्रेणी | 🔥 हरियाणा सरकारी योजना |
🔥 आवेदन प्रक्रिया | 🔥 अभी मालूम नहीं है |
🔥 अधिकारिक वेबसाइट | 🔥 जल्द ही लॉन्च की जाएगी |
व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना में छोटे व्यापारी भी होंगे शामिल
हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा स्चीम का दायरा हरियाणा सरकार द्वारा बढ़ाया गया है। इस योजना के अंतर्गत आप छोटे व्यापारी को भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा हमारी मिली खबर के अनुसार हरियाणा सरकार 1 अप्रैल से उन व्यापारी को भी शामिल किया जाएगा जिनका वार्षिक कारोबार शून्य से 1.5 करोड़ रुपए तक है आपको बता दें कि पहले इस योजना के तहत केवल 1.5 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को भी शामिल किया गया था। इस योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा जैसे कारण से माल के नुकसान होने पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा। जिन व्यापारियों का वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपए हैं अब उन्हें जीएसटी पंजीकरण के लिए निशुल्क सीए प्रमाण पत्र राज सरकार के एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंट से मिलेगा। जिसका खर्च राज्य सरकार द्वारा वाहन में किया जाएगा। इस योजना का लाभ उन व्यापारियों को मिलेगा जो 31 मार्च या पंजीकरण की तिथि को राज्य केंद्रीय क्षेत्रीय अधिकार में जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत होंगे।
क्यों शुरू की जा रही है Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2023
हरियाणा में कुछ समय पहले पंचकूला के सेक्टर 9 में स्थित रेहड़ी बाजार में भीषण आग लग गई थी। जिसकी वजह से वहां पर स्थित कई दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बताया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब पंचकूला का पूरा रेहड़ी बाजार आग की चपेट में आ गया था उस दिन सरकार ने इस तरह के एक प्रस्ताव पर काम करने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा करते समय कहां है कि छोटे व्यापारियों को आगे चलकर इस तरह के दंश को ना झेलना पड़े। इसलिए गुरुग्राम फरीदाबाद सहित राज्य के सभी रेहड़ी मार्केट को पक्के बूथ बनाकर व्यापारियों को अलॉट किया जाएगा।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2023 के तहत छोटे व्यापारियों को इन बूथों पर बाजार भाव में 25% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने यह बताया है कि पंचकूला की सेक्टर 7 ,11 व 17 में रेहड़ी मार्केट के पक्के बूथ बना कर दिए जाएंगे। ताकि आगे चलकर भविष्य अचानक आग लग जाने या बाढ़ आ जाने जैसी समस्या से छोटे दुकानदारों को बचाया जा सके। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से छोटे व्यापारियों को आग, बाढ़ के कारण होने वाली हानि की सामान्य बीमा दर से भरपाई की जाएगी।
योजना 1 अप्रैल से होगी लागू
योजना पहली अप्रैल से लागू हो जाएगी। योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण माल के नुकसान के लिए लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा स्चीम मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत उन व्यापारियों को लाभ दिया जाएगा, जो 31 मार्च या पंजीकरण की तिथि को या बाद की तिथि को राज्य या केंद्रीय क्षेत्राधिकार में जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत पात्र करदाता हैं। ऐसे करदाता योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत होने चाहिएं। उनके पंजीकरण शुल्क का भुगतान हितधारक यानी हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास को किया गया होना चाहिए। इस योजना के तहत डेढ़ करोड़ रुपये तक के कारोबार पर 20 लाख रुपये तक मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह के मामले में 68142 करोड़ की कलेक्शन के साथ हरियाणा बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर है।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के छोटे व्यापारियों को बीमा प्रदान करना है ताकि आग अथवा बाढ़ की स्थिति में व्यापारियों के होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके तथा व्यापारियों को भविष्य में ऐसी किसी आपदा का सामना ना करना पड़े।
इसके लिए सरकार के द्वारा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से व्यापारियों को पक्के बूथ भी आवंटित किए जायेंगे। साथ ही Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana 2023 के माध्यम से सरकार व्यापारी को बाजार भाव में 25% की छूट भी देगी। जिससे कि राज्य के छोटे व्यापारी अब पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करने के लिए रोजी-रोटी कमा सकेंगे
Mukhyamantri vyapari Kshatipurti Beema yojana के लाभ और विशेषताएं
- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने छोटे व्यापारियों के हित में 30 सितंबर शुक्रवार के दिन मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना को राज्य में लागू करने की घोषणा की है
- इस योजना के तहत राज सरकार द्वारा व्यापारियों को सामान्य बीमा दर से आग एवं वार्ड आदि से हुए माल स्टॉक के नुकसान की भरपाई की जाएगी।
- व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा के माध्यम से प्रदेश में छोटे व्यापारियों को शहरी क्षेत्र में रियायती दरों पर पक्के बूथ बनाकर अलॉट किए जाएंगे
- इस योजना के तहत हरियाणा के छोटे व्यापारियों को शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बाजार भाव में 25% की छूट दी जाएगी। लेकिन यह छूट कब्जाधारियों को नहीं दी जाएगी
- इस समय बूत की कीमत ₹17 लाख है लेकिन हरियाणा सरकार बूत व्यापारियों को 13 लाख मैं रुपए उपलब्ध होगा। इसके अलावा व्यापारियों को बैंक से 75% प्रदान करवाने की व्यवस्था भी की गई है।
- हरियाणा सरकार ने पंचकुला के सेक्टर 9 में स्थित रहरी बाजार में भीषण आग लग जाने पर इस योजना जैसे प्रस्ताव पर काम करने के बारे में विचार किया था।
- यह योजना राज के छोटे व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए उन्हें चिंता मुक्त होकर व्यापार करने के लिए प्रेरित करेगी।
- मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2023 छोटे व्यापारियों को नुकसान से बचाएगी और साथ ही उन्हें पक्के भूत उपलब्ध करवा कर उनका विकास कराएगी।
Mukhyamantri vyapari Kshatipurti Beema yojana के तहत पात्रता
- इस मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति स्चीम का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए
- यह योजना केवल छोटे व्यापारी ही इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं
- राज के कब्जाधारियों को इस योजना के तहत छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
- रजिस्टर छोटे व्यापारी इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी जैसे छोटे व्यापारी Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा अभी केवल इस योजना को लागू करने की घोषणा की गई है। जल्द ही सरकार इस योजना को प्रदेश में लागू कर देगी जब सरकार इस योजना को लागू करेगी तब इसके तहत आवेदन से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से प्रदान कर देंगे।
Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana के तहत आवेदन प्रक्रिया और आने वाली सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस लेख के साथ जुड़े रहे। क्योंकि जब सरकार इस योजना से जुड़ी आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी साझा करेगी हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से सबसे पहले आवेदन की प्रक्रिया के बारे में अपडेट देंगे इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारा इस लेख के साथ आप भविष्य तक जुड़े रहे हैं।
सारांश (Summary)
जैसा कि आर्टिकल लेख में हमने आपसे Mukhyamantri Bima Yojana मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2023 से संबंधित सभी जानकारी साझा की है, यदि आपको इन जानकारियों के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते है। आपके सभी सवालों के जवाब अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से सहायता मिलेगी।
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट Sarkariyojnaa.Com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted By Amar Gupta
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FAQ Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana
आगजनी, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा में व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना शुरू की है। इसके लिए व्यापारियों के चार स्लैब बनाए गए हैं। 0 से 20 लाख रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। यह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा राज्य के छोटे व्यापारियों के होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजनाएं।
इस योजना के तहत व्यापारी वर्ग के लोगो के उनके वार्षिक स्टॉक के अनुसार अलग -अलग कवरेज प्रदान की जाएगी | जिसमे 20 से 24 लाख ,25 से 50 लाख , 50 से 1 करोड़ एवं 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार करने वाले को बीमा की राशी क्रमशः 5 लाख , 10 लाख , 15 लाख एवं 25 लाख तक की कवरेज प्रदान की जाएगी |
इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा 30 सितंबर 2023 को शुक्रवार के दिन किया गया।
हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2023 के अंतर्गत हरियाणा राज्य की छोटे व्यापारियों को समान दर से आग एवं बाढ़ नदी से होने वाले माल के नुकसान की भरपाई की जाएगी। व्यापारियों के माल को आपदाओं से बचाने के लिए सरकार राज्य में जगह-जगह पक्के बूथ तभी निर्माण करेगी। Mukhyamantri Bima Yojana के माध्यम से छोटे व्यापारी शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा बाजार मूल्य में 25% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों से 75% लोन भी प्राप्त कर सकते हैं जिस पर उन्हें किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा।
इस योजना का लाभ व्यापारी को तभी मिलेगा जब किसी आपदा की स्थिति में उनके स्टाफ नष्ट हो चुके होंगे।
Mukhyamantri Bima Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए यह योजना केवल छोटे व्यापारी ही इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं राज के कब्जाधारियों को इस योजना के तहत छूट प्रदान नहीं की जाएगी। रजिस्टर छोटे व्यापारी इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।
हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए शुरू की गई Vyapari Bima Yojana (Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2023) को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के छोटे व्यापारियों के स्टॉक आग लगने या बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान (Disadvantages) की भरपाई करना है।