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सरकार देगी 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा, यहां करें आवेदन?

By Amar Kumar

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Short Info- यदि आप किसान है तो आपको सरकार 32000 रुपए प्रति हेक्टेयर देगी , हाल ही में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका फसल प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हो चुका है उन्हें सरकार PM fasal beema yojana 2024 के तहत नुकसान देगी और यह नुकसान ₹32000 प्रति हेक्टेयर तक दिया जाएगा अधिक जानकारी के लिए आप इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़े ताकि आपसे किसी भी प्रकार की जानकारी मिस ना हो…

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प्राकृतिक आपदाएं जैसे बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, तूफान, और आंधी किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन नुकसानों से उबरने में किसानों की मदद के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM fasal beema yojana 2024) शुरू की है। इस योजना के तहत, किसानों को फसल नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है। हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मुआवजे की घोषणा की है। ऐसे में यदि आपका फसल नष्ट हुआ है तो आप भी इस मुआवजे के हकदार हैं | 

फसल नुकसान मुआवजा: महत्वपूर्ण जानकारी

  • योजना का उद्देश्य: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसानों के फसल को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना है ।
  • पात्रता: इस योजना के तहत हुए सभी किस पात्र हैं जिन्होंने प्राकृतिक आपदा होने से पहले अपने फसल का फसल बीमा कराया था ।
  • मुआवजे की राशि: किसानों को 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल नुकसान होने पर 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा।
PM fasal beema yojana 2024

कैसे करें आवेदन?

यदि आपका फसल भी नष्ट हुआ है तो आवेदनआप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं जिसका प्रक्रिया हम नीचे बता रहे हैं;- 

  1. सूचना दें: किसानों को फसल नुकसान का पता चलते ही 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग और अपनी बीमा कंपनी को सूचित करना अनिवार्य है।
  2. सर्वेक्षण: सूचना मिलने पर, बीमा कंपनी और कृषि विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से फसल नुकसान का सर्वेक्षण करेंगे।
  3. मुआवजा वितरण: सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर, बीमा कंपनी प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान करेगी।

मध्य प्रदेश में प्रभावित क्षेत्र

मध्य प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। कुछ प्रमुख रूप से प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं:

  • जबलपुर, शहडोल, ग्वालियर एवं नर्मदापुरम के सभी जिले
  • रीवा संभाग के कुछ जिले
  • सागर, दमोह, खंडवा, इंदौर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सतना, बड़वानी, पन्ना, भोपाल, विदिशा, रायसेन, खरगोन, सिंगरौली एवं सीधी जिले।
PM fasal beema yojana

राज्य सरकार की पहल

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए त्वरित कार्रवाई की है। प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त :

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  • राहत राशि का प्रावधान: फरवरी 2024 में हुई फसल क्षति के लिए 17 करोड़ 81 लाख रुपए की राहत राशि वितरित करने की प्रक्रिया चल रही है।
  • समय पर नुकसान मूल्यांकन: अधिकारियों को जल्द से जल्द सर्वेक्षण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

निष्कर्ष:

PM fasal Beema Yojana 2024 किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। यदि आप एक किसान हैं, तो इस योजना का लाभ उठाने पर अवश्य विचार करें। इसके बारे में अधिक जानकारी आप आधिकारिक वेबसाइट से चेक कर सकते हैं

फसल नुकसान की सूचना देने के लिए कौन से माध्यम हैं?

किसान सीधे कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
बीमा कंपनी का टोल-फ्री नंबर या नजदीकी शाखा भी सूचना देने का माध्यम है।

क्या बिना फसल बीमा करवाए मुआवजे का लाभ मिलेगा?

नहीं, फसल नुकसान मुआवजा प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा होना अनिवार्य है।

किन फसलों को नुकसान होने पर मुआवजा मिलता है?

योजना के दायरे में आने वाली अधिसूचित फसलों के नुकसान पर मुआवजा मिलता है। अपने क्षेत्र में शामिल फसलों की जानकारी के लिए कृषि विभाग से संपर्क करें।

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Amar Kumar is a graduate of Journalism, Psychology, and English. Passionate about communication - with words spoken and unspoken, written and unwritten - he looks forward to learning and growing at every opportunity. Pursuing a Post-graduate Diploma in Translation Studies, he aims to do his part in saving the 'lost…

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