Haryana Birth Certificate 2023 Form PDF :- हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के जन्म के बाद बनाया जाता है और यह सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाता है। अब राज्य सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन सुविधा को शुरू कर दिया है। अब राज्य के नागरिक घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर Haryana Birth Certificate बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार इस अधिकृत प्रमाण पत्र में बच्चे के जन्म की तारीख, जन्मतिथि, जन्म स्थान, माता पिता का नाम आदि जैसे कानूनी जानकारी को रिकॉर्ड करता है। इसके साथ ही बच्चे के जन्म की घटना को प्रमाणित भी करता है।
-
Punjab State Lottery Result Today 2023
-
Csc Digital Seva Portal Login
-
Up Bijli Bill Mafi Yojana
-
Pashu Kisan Credit Card
Table of Contents
Haryana Birth Certificate 2023
यह पुष्टि प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जो अलग-अलग परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के चरित्र या उम्र के प्रमाण के रूप में भरने वाले व्यक्ति के जन्म के बाद बनता है। आपको बता दें कि फोकल गवर्नमेंट इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड एंड पासिंग एनलिस्टमेंट एक्ट 1969” के अनुसार किसी व्यक्ति के जन्म और मृत्यु को सूचीबद्ध करना अनिवार्य है। इस अधिनियम के अनुसार, यह मौलिक है कि बच्चे की जन्म रिपोर्ट बच्चे के परिचय के 21 दिनों में दर्ज की जानी चाहिए। हरियाणा राज्य में भी व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण इस नियम के अंतर्गत किया जाता है तो राज्य के सभी नागरिक के Birth Certificate बहुत ही जरूरी है।
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग।
- स्कूल ,कॉलेजो में प्रवेश के समय इस्तेमाल किया जा सकता है ।
- पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन के लिए आवेदन करने के लिए।
- अब लोगो को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे और न ही किसी भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ।
- ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने से हरियाणा के नागरिको के समय की भी बचत होगी ।
- राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए
- मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए
- मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए
- जन्म प्रमाण पत्र हरियाणा का उपयोग आप अपनी पहचान के रूप में कर सकते है ।
- सरकार द्वारा चलायी जा रही अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ लेने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है ।
- आयु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उपयोग कर सकते है ।
Haryana Janam Praman Patra के दस्तावेज एवं पात्रता
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- व्यक्ति के जन्म का स्थान तारीख़ तथा समय का शपथ पत्र
- माता-पिता का वैवाहिक प्रमाण पत्र
- माता-पिता का पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Haryana Birth Certificate के लिए आवेदन कैसे करे?
Haryana Birth Certificate Form PDF – राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम आवेदक को ई दिशा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको “Download Forms & Instructions” का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको Birth Certificate का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद , आपके सामने हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
- आपको यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र के Haryana Birth Certificate Application Form Pdf Download करना होगा । पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जन्म की तारीक, बच्चे का नाम , जहा जन्म हुआ है उस स्थान का नाम आदि भरनी होगी ।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज़ों को अटैच करके अपने सम्बंधित विभाग के जाकर जमा करना होगा ।इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा ।
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको इ दिशा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके समाने एक फॉर्म खुल जायेगा इस फॉर्म में आपको अपनी E Disha/saral Id और Mobile No/ Verification Code or Citizen Id डालनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा ।इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।
Haryana Birth Certificate वेरीफिकेशन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको Verification of Certificate का विकल्प दिखाई देगा।
- आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको पूछी गयी कुछ जानकारी जैसे सेलेक्ट एप्लीकेशन , Enter Edisha Transaction Id , Enter Cidr Id आदि भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद प्रिंट सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करना होगा।
सारांश (summary)
तो दोस्तों, यह थी हरियाणा में ऑनलाइन हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र बनाने से जुड़ी सारी जानकारी। यदि इसी प्रकार की कोई अन्य जानकारी आप हम से चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके बताए गए विषय को पूरा ईमानदारी के साथ आपके सामने ला सकें। यदि आपकी कोई प्रक्रिया या सुझाव है तो उसका स्वागत है। धन्यवाद…
-
Punjab State Lottery Result Today 2023
-
Csc Digital Seva Portal Login
-
Up Bijli Bill Mafi Yojana
-
Pashu Kisan Credit Card
Haryana Birth Certificate 2023 (fAQs)?
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज़ होता है, जिसमे किसी बच्चे की जन्मतिथि, जन्म स्थान माता – पिता का नाम दर्ज होता हैं। हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र मुख्य रूप से बच्चे के जन्म से 21 दिन के अंदर बनवा लेना चाहिए।
हरियाणा राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती हैं। इसके अलावा अन्य सरकारी दस्तावेज़ जरूरी दस्तावेज़ जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण बनवाने लिए किया जाता हैं।
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई ई-डिस्ट्रिक्ट की Official Website Https://edisha.Gov.In/ वेबसाइट पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकतेे हैं। बाकी ऊपर हम हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के बारे में ऊपर हम बता चुके हैं।
अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया लेकिन अभी तक आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति चेक कर सकते हैं। जहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका जन्म प्रमाण पत्र कब तक बन जाएगा।
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म आप अपने यहां के सरकारी अस्पताल से प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको वहां जन्म प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म मिलने में परेशानी आ रही है तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
अधिनियम-1969 एक्ट के तहत राज्य जन्म लेने वाले हर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना बहुत जरूरी होता हैं। क्योकि हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के जन्म तिथि, जन्म के स्थान को प्रमाणित करता हैं।
Hello 👋