Short Details:- राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों की आवासीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं गरीब परिवारों को अपना पक्का घर बनाने हेतु आर्थिक सहायता के रूप में 1.50 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। नवीनतम अपडेट (27 जनवरी 2025) के अनुसार, इस योजना में किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं किए गए हैं और यह आज भी सक्रिय है, जिससे श्रमिक अपने स्वयं के घर का निर्माण कर सकते हैं।
New Update:- यदि आप राजस्थान के श्रमिक हैं और इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। नवीनतम दिशानिर्देश (27 जनवरी 2025) के अनुसार, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपना आधार से लिंक बैंक खाता, श्रमिक पंजीकरण, एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं, अतः विस्तृत जानकारी हेतु इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

Highlights Of Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana
🏠 योजना का नाम | Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana |
🚀 शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा (लॉन्च: 1 जनवरी 2016) |
👷 लाभार्थी | राज्य के सभी श्रमिक एवं गरीब परिवार |
🎯 उद्देश्य | गरीब एवं श्रमिक परिवारों को मकान निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
💸 आर्थिक सहायता राशि | 1 लाख 50 हजार रुपए |
🌍 राज्य | राजस्थान |
📝 आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
🔗 आधिकारिक वेबसाइट | https://labour.rajasthan.gov.in/ |
Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2025
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2016 में हुई थी और यह 2025 में भी अपनी प्रभावशीलता और लाभकारी सुविधाओं के साथ जारी है. इस योजना के अंतर्गत गरीब एवं मजदूर वर्ग को, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यदि कोई श्रमिक अपने स्वयं के भूखंड पर 5 लाख रुपए तक के मकान का निर्माण करना चाहता है, तो सरकार द्वारा कुल निर्माण लागत का 25% हिस्सा वहन किया जाएगा। सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे आवेदक आसानी से अपना घर बना सकें।
हाल ही में जारी किए गए नवीनतम निर्देशों के अनुसार , इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिकों को अब सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनके बैंक खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो। इससे सहायता राशि के सीधे और समय पर ट्रांसफर में सहायता मिलेगी।
मुख्य उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई इस निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं श्रमिक परिवारों को अपना घर बनाने में सक्षम बनाना है। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अधिकतर श्रमिक परिवार किराये के घरों में रह रहे हैं, लेकिन इस योजना के माध्यम से उन्हें 1.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर अपना पक्का घर बनाने का अवसर मिलेगा.
लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा सभी गरीब एवं श्रमिक परिवारों को आवास निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है।
- यदि कोई श्रमिक अपने स्वयं के भूखंड पर मकान का निर्माण करना चाहता है और निर्माण लागत 5 लाख रुपए तक सीमित है, तो सरकार उस लागत का 25% हिस्सा वहन करेगी।
- अन्य सरकारी आवास योजनाओं (जैसे हाउसिंग फॉर ऑल मिशन, मुख्यमंत्री जन आवास योजना आदि) में पात्र लाभार्थियों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
- लाभार्थी का पंजीकरण, दस्तावेजों की सत्यापन और सहायता राशि का ट्रांसफर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
- नए दिशानिर्देश के अनुसार, सभी आवेदकों के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक होने अनिवार्य हैं, जिससे राशि के सीधा ट्रांसफर में पारदर्शिता बनी रहे.

आवेदन करने के लिए पात्रता
- आवेदक को राजस्थान का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
- राज्य के श्रमिक एवं गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।
- आवेदक को निर्माण कर्मकार मंडल में कम से कम 1 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक के पास अपनी या अपने परिवार की मालिकाना जमीन होनी चाहिए, जो विवाद रहित एवं बंधक मुक्त हो।
- परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- श्रमिक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- जमीनी दस्तावेज
- बैंक अकाउंट विवरण (पासबुक का पहला पृष्ठ)
- पासपोर्ट साइज फोटो

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- होम पेज पर “BOCW Board” या संबंधित योजना के विकल्प पर क्लिक करें।
- “Schemes” सेक्शन में जाकर निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का विकल्प चुनें।
- यहां से आवेदन फार्म खुल जाएगा, जिसमें मांगे गए सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों के स्कैन किए हुए कागजात अपलोड करें और अंत में “सबमिट” पर क्लिक करें।

- फिर “Schemes” के विकल्प पर क्लिक करें, जिससे आवेदन फार्म का नया पेज खुल जाएगा।
- निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के विकल्प पर क्लिक करके फार्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- सभी विवरण भरने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- ऑफलाइन आवेदन के लिए स्थानीय श्रम कार्यालय या मंडल सचिव के कार्यालय में जाएं।
- वहां से निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करें।
- प्राप्त फार्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी संलग्न करें और फार्म को संबंधित कार्यालय में जमा कर दें।
- दस्तावेजों की जांच के पश्चात सत्यापन के बाद, सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

Conclusion
राजस्थान की निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना गरीब मजदूरों और श्रमिक परिवारों को अपना घर बनाने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। रु5 लाख तक के निर्माण पर यदि स्वयं के भूखंड पर मकान बनाया जाता है तो सरकार 25% अनुदान देती है, या सीधे रु1.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नवीनतम अपडेट (27 जनवरी 2025) के अनुसार, यह योजना बिना किसी बदलाव के सक्रिय है और लाभार्थी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
FAQ Related Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना एक ऐसी योजना है जो गरीब और श्रमिक लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, सरकार द्वारा लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना एक ऐसी योजना है जो गरीब और श्रमिक लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, सरकार द्वारा लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना राजस्थान का उद्देश्य गरीब और श्रमिक लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार द्वारा लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।