Short Details:- श्रमिकों की आवासीय समस्याओं को देखते हुए राजस्थान के सरकार के द्वारा Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana को आरंभ किया गया इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो भी पत्र श्रमिक एवं सभी को आवास निर्माण करने के लिए 1.50 लाख रुपए की सहायता दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के साथ-साथ जिससे कि अपना खुद का घर बना सके और यह योजना संपूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशाली साबित होगा।
New Update:- अगर आप भी राजस्थान के श्रमिक और इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते था आपको सरकार के द्वारा निर्धारित की गई पात्रता को पूरा करना होगा निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आपको हमारी इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा क्योंकि इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी आपको हमारी इस आर्टिकल के माध्यम से प्राप्त होगी।
Table of Contents
Highlights Of Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana
🏠 योजना का नाम | Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana |
🚀 शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
👷 लाभार्थी | राज्य के सभी श्रमिक एवं गरीब परिवार |
🎯 उद्देश्य | श्रमिक एवं गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना |
💸 आर्थिक सहायता राशि | 1 लाख 50 हजार रुपए |
🌍 राज्य | राजस्थान |
📝 आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफलाइन |
🔗 आधिकारिक वेबसाइट | https://labour.rajasthan.gov.in/ |
Nirman shramik Sulabh Awas Yojana 2024
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत राजस्थान के सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2016 से इसको आरंभ किया गया था और इस योजना के अंतर्गत गरीब और मजदूर वर्ग के लिए जारी किया गया इस योजना के अंतर्गत जिन गरीबी या मजदूर के पास पक्का मकान नहीं है उसे सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त होगी इस योजना के अंतर्गत सरकार के डर गई एवं मजदूर वर्ग के परिवारों को 150000 रुपए की हार्दिक सहायता प्राप्त होगी और यदि कोई श्रमिक स्वयं के भूखंड और 5 लाख तक का मकान निर्माण करना चाहते तो उसे निर्माण की लागत का 25% हिस्सा सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा।
सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि लाभार्थी के सिद्ध बैंक के खाते में स्थांचित की जाएगी यह योजना निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी और आर्थिक सहायता के साथ-साथ उनकी स्थिति भी सुधार करेगी जिसे उनके रहन-सहन में बदलाव आएगा और इस योजना का लाभ प्राप्त कर श्रमिक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन करने के पात्र हुए और आवेदन कर सकते हैं।
मुख्य उद्देश्य
राजस्थान सरकार के द्वारा आरंभ की गई इस निर्माण श्रमिक श्लोक आवास योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीब एवं श्रमिक परिवार को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सके क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से गरीब एवं श्रमिक परिवार अपना मकान नहीं बना पाए जिसके कारण उन्हें टूटे-फूटे घर में रहने और किराए पर रहना पड़ता है लेकिन अब उन्हें इन सभी परेशानियों से घबराना नहीं है क्योंकि सरकार के द्वारा भी सूचना के अंतर्गत 150000 रुपए की आर्थिक सहायता इन सभी श्रमिकों को दिया जाएगा जिससे कि वह अपना स्वयं का घर बना सकते हैं या राजस्थान राज्य के लिए उन सभी गरीब लोगों को दिया जाएगा जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है।
लाभ एवं विशेषताएं
- निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा सभी गरीबों और श्रमिकों को घर बनाने के लिए एक निश्चित धंधा से उपलब्ध कराई जाएगी ।
- सरकार द्वारा श्रमिकों को मकान बनाने के लिए 1.5 लख रुपए तक की राशि का लाभ दिया जाएगा ।
- स्वयं की दुकान पर आवास का निर्माण करने की स्थिति में सरकार के द्वारा अधिकतम 5 लख रुपए हेमंत लागत की सीमा में निर्माण लागत 25% तक जो भी काम होगा सरकार के द्वारा दिया जाएगा।
- हाउसिंग फॉर ऑल मिशन अथवा सरकार की ऑफ टेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केंद्र या राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के अंतर्गत पात्र इस धार्मिक को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के निर्माण श्रमिक पंजीकृत अधिकारी होने की जांच श्रम विभाग द्वारा की जाएगी।
- केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी आवास योजना में आवास प्राप्त करने की पात्रता की जांच नगरी विकास अथवा आवास योजना संबंधित विभाग की अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
- केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी आवास योजना में आवास प्राप्त करने के लिए पात्रता की जांच नगरी विकास अथवा आवास योजना से संबंधित विभाग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
- निर्माण श्रमिक सिल्वा आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मध्य संवेदन कर सकते हैं।
- अब बिना किसी आर्थिक तंगी के गरीब एवं श्रमिक परिवार अपना मकान बना सकेंगे जिससे उनके रहन-सहन में भी बदलाव आ सकेगा।
आवेदन करने के लिए पात्रता
- निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लाभदायक को राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के लिए राज्य के श्रमिक एवं गरीब परिवार पात्र होंगे।
- श्रमिक को संनिर्माण कर्मकार मंडल में काम से कम 1 वर्ष से हिट तारीख को के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक के पास अपनी खुद की या अपनी पत्नी की मालिकाना जमीन होनी चाहिए।
- भूखंड विवाद और बंधन रोहित संपत्ति होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक श्रमिक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- जमीनी दस्तावेज
- बैंक अकाउंट नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको श्रम विभाग राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- इसके होम पेज पर आपको BOCW Board के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना की ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको आवेदन फार्म में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वा दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करने के बाद आपसे मांगे रास्ता भेजो को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है इस प्रकार से आप श्रमिक शुल्क आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ऑफलाइन आवेदन करने के लिए स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव के द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी या अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
- वहां जाने के बाद आपको निर्माण शर्म सुलभ आवास योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद उसे मांगे सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको सभी दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ अटैच कर देना होगा।
- इसके बाद सभी दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ कार्यालय में जाकर जमा कर देना है।
- इसे संबंधित अधिकारी के द्वारा आपकी आवेदन फार्म की जांच की जाएगी।
- सत्यापित करने के बाद सरकार के द्वारा आपके सहयोग राशि भेज दी जाएगी जिसके माध्यम से आप अपना पक्का घर बना सकते हैं।
Conclusion
राजस्थान की निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना गरीब मजदूरों को अपना पक्का घर बनाने में मदद करती है। ₹5 लाख तक के निर्माण पर सरकार 25% अनुदान देती है, या फिर जमीन पर ₹1.5 लाख की सीधी आर्थिक मदद मिलती है। गरीब श्रमिकों को रहने का बेहतर सहारा देने के लिए यह योजना काफी लाभदायक है।
FAQ Related Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना एक ऐसी योजना है जो गरीब और श्रमिक लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, सरकार द्वारा लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना एक ऐसी योजना है जो गरीब और श्रमिक लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, सरकार द्वारा लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना राजस्थान का उद्देश्य गरीब और श्रमिक लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार द्वारा लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।