Short Details :- भारत में खेती किसानी को आसान बनाने के लिए नई-नई तकनीक के ट्रैक्टरों का उपयोग बढ़ रहा है। कुछ ट्रैक्टर किसान आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रैक्टर किसानों की पहुंच से बाहर होते हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना शुरू की है। इस Haryana Tractor Subsidy Yojana 2024 के तहत, हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। अगर आप हरियाणा राज्य के किसान हैं और ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो आप इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। जल्दी से जल्दी आवेदन करें।
New Update :- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर ₹100000 की सब्सिडी सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, 45HP या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर खरीदने का विकल्प भी है। सिर्फ राज्य के अनुसूचित जाति के किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जब लाभार्थी का चयन हो जाता है, तो किसान भारत सरकार द्वारा मंजूर निर्माता से मूल्य निर्धारित करके अपनी पसंद के निर्माता से ट्रैक्टर खरीद सकता है। लाभार्थी किसान को आगामी अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबिट के माध्यम से भेज दी जाएगी।
Highlights Of Haryana Tractor Subsidy Yojana
🚜 योजना का नाम | Haryana Tractor Subsidy Yojana |
🌟 शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
👨🌾 लाभार्थी | राज्य के अनुसूचित जाति के किसान |
🎯 उद्देश्य | ट्रैक्टर खरीदने पर अनुदान राशि प्रदान करना |
💰 अनुदान राशि | 1 लाख रुपए |
🌍 राज्य | हरियाणा |
📝 आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
🔗 आधिकारिक वेबसाइट | agriharyana.gov.in |
Haryana Tractor Subsidy Yojana
हरियाणा सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को 45HP और उससे अधिक शक्ति वाले ट्रैक्टर पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस Haryana Tractor Subsidy Yojana 2024 का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति के किसानों को ही मिलेगा। सरकार द्वारा लाभार्थी किसान को अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए 26 फरवरी से विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है।
यह योजना किसानों को नए और सुधारित कृषि यंत्रों की खरीद में सहायता प्रदान करेगी। इससे किसानों को अधिक लाभ होगा और उन्हें नवीनतम तकनीक का उपयोग करके अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने का मौका मिलेगा।
मुख्य उद्देश्य
हरियाणा सरकार ने हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। खेती करने के लिए ट्रैक्टर एक महत्वपूर्ण साधन है और इस योजना से किसान अब आसानी से ट्रैक्टर खरीद सकेंगे। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वे आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा चयन
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से बताया गया है कि ट्रैक्टर सब्सिडी Haryana Tractor Subsidy Yojana 2024 के लिए प्रत्येक जिले में लाभार्थी का चयन गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा चयन के बाद चयनित किसानों को मान्यता प्राप्त ट्रैक्टर निर्माता से मोल भाव कर अपनी पसंद के निर्माता से ट्रैक्टर की खरीद करनी होगी। इसके अलावा किसानों को उसके चुने हुए ट्रैक्टर के साथ बीमा, बिल, टेंपरेरी नंबर और आरसी के आवेदन शुल्क की रसीद जैसे दस्तावेजों को विभागीय पोर्टल पर आवेदन करते समय अपलोड करना होगा।
दस्तावेज़ों का वेरिफिकेशन जरूरी
किसानों को ट्रैक्टर सब्सिडी Haryana Tractor Subsidy Yojana 2024 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें विभाग द्वारा फिजिकल वेरीफिकेशन कराना होगा। इसके लिए जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी को ट्रैक्टर के मूल दस्तावेज सहित फिजिकल वेरिफिकेशन प्रस्तुत करना होगा। जब समिति सभी दस्तावेजों की जांच कर लेगी, तो वे फिजिकल वेरीफिकेशन रिपोर्ट फॉर्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके बाद निदेशालय को ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। जांच के बाद, निदेशालय स्तर पर किसानों को ई-वाउचर के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत किसान 45 HP या अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद कर सकते हैं।
- हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के किसानों को दिया जाएगा।
- सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- इस योजना का लाभ किसानों को चयन प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाएगा।
- किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- यह योजना किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी।
- राज्य के किसान बिना आर्थिक तंगी के ट्रैक्टर खरीद सकेंगे जिससे उन्हें खेती करने में आसानी होगी।
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
- यह योजना संपूर्ण राज्य में लागू की गई ताकि अधिक से अधिक किसान ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठा सके।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण संख्या
- परिवार पहचान पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के लिए पात्रता
- Haryana Tractor Subsidy Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- केवल राज्य के अनुसूचित जाति के किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- आवेदक किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवेदन करने की प्रक्रिया
अगर आप हरियाणा के किसान हैं और हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले, आपको कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
- वहाँ जाकर Former Corner के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर Apply for Agriculture Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने सभी योजनाओं की सूची दिखाई जाएगी।
- अब आपको अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को सब्सिडी पर उपकरण मशीनरी प्रदान करने की योजना के सामने View के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद, आपको Click here to Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। वहाँ पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
- उसके बाद, मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें।
- सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आवेदन सबमिट करें।
इस तरह, आप सफलतापूर्वक हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
Conclusion
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना राज्य के किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सब्सिडी की राशि ट्रैक्टर के हॉर्सपावर और मॉडल पर निर्भर करती है। योजना का लक्ष्य कृषि कार्यों को सुगम बनाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
FAQ Related Haryana Tractor Subsidy Yojana
हरियाणा सरकार ने 45 HP या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर के लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 फरवरी 2024 से शुरू कर दी है। सब्सिडी पाने के लिए किसान 11 मार्च तक विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट (www.agriharyana.gov.in) पर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों को 50% से 80% की सब्सिडी दी जायगी जिससे किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इस योजना के शुरू करने का मुख्य उद्देस्य है की किसानों को खेती करने में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े और वह अच्छे फसल का उत्पादन कर अपना जीवनयापन को बेहतर कर सके।
सीएम ने ऐलान किया कि 3 हजार एकड़ से ज्यादा में अब सब्जी बिजाई करने वाले जो भी किसान होंगे, सरकार उनको 2024 से प्रति एकड़ 5 हजार रुपये की सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को ये मदद 3 साल तक दी जाएगी।