Short Information :- कोरोनावायरस के संक्रमण के कारण हमारे देश में बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता-पिता में किसी एक या फिर दोनों माता-पिता की कोरोनावायरस संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई थी उन सभी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग सभी बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है उन सभी बच्चों की पहचान की गई और जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है ऐसे भी बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को आरंभ किया गया है इस योजना के माध्यम से इन सभी बच्चों का आर्थिक सहायता के साथ-साथ अन्य सुविधा भी दी जाएगी जिससे कि वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके इस Mukhymantri Bal Seva Yojana 2024 के अंतर्गत बच्चों को पालन पोषण करने के लिए या फिर बच्चों की अभिभावक को ₹4000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
New Update :- प्रत्येक राज्य सरकार की महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा ऐसी योजना लागू होती है जिनका उद्देश्य बच्चों और महिलाओं को शासन और आदमी में बनाना होता है और यह प्रयास करना चाहिए क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनने से की उन्हें किसी और पार्षित होने की जरूरत ना पड़े इसी उद्देश्य यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2024 को आरंभ किया है कोरोना कल में अनाथ हो गए जितने बच्चे थे ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता और अभिभावक की मृत्यु हो गई है कोरोना के कारण उन्हें सरकार की योजना के अंतर्गत ₹4000 प्रतिमा की यूरोप में वित्तीय सहायता दी जाएगी और इसके साथ ही बालिकाओं की विवाह का और आश्रित क्षमता भी सरकार के द्वारा उठाया जाएगा।
Highlights Of Bal Seva Yojana 2024
🛠️ Scheme Name | E Shram Card Pension Yojana |
🏢 Related Department | Ministry of Labour and Employment, Government of India |
👩🔧 Beneficiaries | Workers and Laborers of the Country |
🎯 Objective | To provide economic assistance to workers and ensure their continuous development |
💰 Pension Amount | ₹3,000 per month |
📝 Application Process | Online and Offline |
🌐 Official Website | maandhan.in |
mukhymantri Bal seva Yojana 2024
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा Mukhymantri Bal Seva Yojana 2024 के बारे में क्या-क्या योजना के अंतर्गत उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है इस योजना को 30 में 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आरंभ किया गया इस योजना के माध्यम सी केवल बच्चों को आर्थिक सहायता की जाएगी बल्कि उनकी पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक का सारा खर्चा सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। Mukhymantri Bal Seva Yojana इस योजना के अंतर्गत बच्चों की पालन पोषण के लिए बच्चों को या फिर उसके अभिभावक ₹4000 की आर्थिक सहायता की जाएगी इसके अलावा इस समय के माध्यम से लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता भी की जाएगी यदि बच्चे की आयु 10 वर्ष से कम और उनका कोई अभिभावक नहीं है तो उनको राजकीय बल गिरे में आवासीय सुविधा दी जाएगी लड़कियों को भी अलग से आवास की सुविधा दी जाएगी और वह सभी बच्चे जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्हें लैपटॉप टैबलेट भी इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे।
मुख्य उद्देश्य
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य एवं सभी बच्चे जिनकी आर्थिक सहायता कमजोर है और जो कोरोनावायरस के संक्रमण के कारण जो अनाथ हो गया इन सभी बच्चों को इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता की जाएगी जिससे कि वह अपना भरण पोषण अच्छे से कर सके मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों को दूसरे पर निर्भर डालने की आवश्यकता ना हो क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार सभी बच्चों को पूरी जिम्मेवारी उठेगी प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिमा आर्थिक सहायता से लेकर आवासीय सहायता एवं शादी के लिए आर्थिक सहायता भी की जाएगी इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार इस चुनाव के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उठाएगी।
लाभ एवं विशेषताएं
- Mukhymantri Bal Seva Yojana के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश में के द्वारा 30 में 2021 को आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है।
- इस योजना के अंतर्गत न केवल बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी बल्कि उनको पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- सभी पात्र बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रतिमाह उनको ₹4000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- यह आर्थिक सहायता बच्चे के वयस्क होने तक प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी के लिए ₹101000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत आने वाले बच्चे की आयु यदि 10 वर्ष से कम है और उसका कोई अभिभावक नहीं है तो इस स्थिति में बच्चे को आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
- यह सुविधा राजकीय बाल गृह के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से सभी पढ़ाई कर रहे बच्चों को लैपटॉप या टेबलेट भी प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ उन बच्चों को भी प्रदान किया जाएगा जिन्होंने अपने लीगल गार्डियन या फिर आय अर्जित करने वाले अभिभावक को कोरोना संक्रमण के कारण खो दिया है।
- सभी अवयस्क लड़कियों को भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह एवं अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा एवं आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी।
आईटीआई परीक्षाओं के लिए पात्रता और शर्तें
कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत आईटीआई प्रशिक्षु को भी लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए 8 जून 2021 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य डॉ नरेश कुमार जी के द्वारा पात्रता की शर्त जारी कर दी गई। सभी पात्र लाभार्थियों को लैपटॉप, टेबलेट, विवाह के लिए आर्थिक सहायता एवं प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वह सभी आईटीआई प्रशिक्षशू जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अपने जिले के नोडल आईटीआई में आवेदन करना होगा। आईटीआई प्रशिक्षशू के लिए पात्रता की शर्तें कुछ इस प्रकार है।
- प्रशिक्षु की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई होनी चाहिए।
- यदि आवेदक के माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु मार्च 2020 से पहले हुई हो और दूसरे की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई हो तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- यदि आवेदनकर्ता के माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पहले हुई हो और लीगल अभिभावक की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई हो तो वह भी इस योजना का पात्र है।
- वह बच्चे भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिनके माता-पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई हो।
- इसके अलावा यदि माता-पिता दोनों जीवित है लेकिन आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है |
- जीवित माता-पिता की वार्षिक आय ₹200000 या फिर उससे कम हो तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता
- अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान निवासी होना चाहिए।
- वह बच्चे जिन्होंने को भी 19 के दौरान अपने दोनों माता-पिता को को दिए हैं।
- अपने लीगल गार्जियन को कोरोनावायरस संक्रमण के कारण खाने वाले बच्चे इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
- वह बच्चे जिन्होंने अपने आज अर्जित करने वाले अभिभावकों को कोविद-19 के कारण को दिया।
- वह बच्चा जिस दिन के माता-पिता में से कोई एक ही जीवित हो और उनकी मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण से हो गई ।
- बच्चों की आई 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- एक परिवार के सभी बच्चे जैविक एवं कानूनी रूप से गोद लिए गए इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- वर्तमान में जीवित माता या पिता की आय 2 लाख से कम होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- बच्चों की आयु प्रमाण पत्र
- 2019 से मृत्यु का साक्ष्य
- बच्चों में अभिभावक की न्यूनतम फोटो सहित पूर्व आवेदन
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (अगर माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य नहीं है।)
- शिक्षण संस्थान में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र
- माता-पिता या वेज संरक्षक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बाल एवं अधिक आयु प्रमाण पत्र
- 2015 की धारा 94 में निम्नलिखित प्रमाण पत्र की अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की नकल
- विवाह की तिथि नियत होने या विवाह संपन्न होने से संबंधित अभिलेख
आवेदन करने की प्रक्रिया
- अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ग्राम विकास पंचायत पदाधिकारी या विकासखंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाना होगा |
- आप शहर में रहते हैं तो आपको लेखपाल तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाना है।
- इसके बाद कार्यालय से इस योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र को प्राप्त करना होगा।
- आपके कार्यालय से इस योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना है और इस आवेदन पत्र पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सभी जानकारी को ज्ञानपुर में दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- अब आपका आवेदन पत्र को कार्यालय में जाकर जमा कर देना।
- इस प्रकार से आप उप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति के द्वारा पत्र बच्चों को चिन्हित करने के बाद 15 दिन के अंदर आवेदन की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत माता-पिता की मृत्यु वर्ष के 2 वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
- अप्रूवल प्राप्त हो जाने की स्थिति से ही इस योजना का लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा।
Conclusion
Mukhymantri Bal Seva Yojana 2024 कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक सहायता करती है। ₹4000 मासिक सहायता, शिक्षा, आवास और शादी तक का खर्च उठाती है। पात्रता: उत्तर प्रदेश निवासी, 18 वर्ष से कम, कोविड से माता-पिता का निधन, वार्षिक आय ₹2 लाख से कम। योजना बच्चों को सुरक्षा और भविष्य बनाने में मदद करती है।
FAQ Related Mukhymantri Bal Seva Yojana 2024
Mukhyamantri Bal Seva Yojana को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 30 मई 2021 को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है।
इस तरह के बच्चों के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2023 की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, बाल आश्रम से पढ़ने वाले बच्चों को 18 साल की उम्र के बाद ₹5000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि इन्हें तब प्रदान की जाएगी जब वे 18 साल के हो जाएंगे और बाल आश्रम को छोड़ेंगे।
महिलाओं और बच्चों के विकास को गति देने के उददेश्य से भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक हिस्से के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1989 में हुई है।
इस योजना के तहत, बच्चों को सिर्फ वित्तीय सहायता ही नहीं मिलेगी, बल्कि सरकार उनकी पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक का भी खर्च उठाएगी। पात्र बच्चों के पोषण के लिए, हर महीने ₹4000 की सहायता राशि दी जाएगी। यह आर्थिक सहायता बच्चों के वयस्क होने पर ही उपलब्ध होगी।