प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ,पम्प वितरण क्या है, ऑनलाइन आवेदन?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( सूक्ष्म सिंचाई ) क्या है ?, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें 2022 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं आप भी ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन 75% से 90% अनुदान मिल रहे है अभी 2022 के लिए

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क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक उन्नत सिंचाई प्रणाली है जिसके द्वारा पौधे के जड़ क्षेत्र में विशेष रूप से निर्मित प्लास्टिक पाईपों द्वारा कम समय अन्तराल पर पानी दिया जाता है। तथा पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 60 प्रतिशत कम जल की खपत होती है|

इस प्रणाली अन्तर्गत ड्रीप सिंचाई पद्दति, स्प्रिंकलर सिंचाई पद्दति एवं रेनगन सिंचाई पद्दति उपयोग किया जाता है। जिसके अन्तर्गत जल वितरण लाइनो और साज समान कन्ट्रोल हेड प्रणाली एवं उर्वरक टैन्क रहते हैं। इस प्रणाली को अपनाकर यदि उर्वरक का व्यवहार इसके माध्यम से किया जाय तो इससे लगभग 25 से 30 प्रतिशत उर्वरक की बचत होती है। इस सिंचाई प्रणाली से फसल के उत्पादकता में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि तथा उत्पाद की गुणवता उच्च होती है। इस सिंचाई प्रणाली से खर-पतवार के जमाव में 60 से 70 प्रतिशत की कमी होती है जिसके कारण मजदुरों के लागत खर्च में कमी तथा पौधों पर रोगो के प्रकोम में भी कमी आती है।

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वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा इस सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गयी है। वर्तमान में बिहार में इस सिंचाई प्रणाली लगभग कुल आच्छादित क्षेत्र का 0.5 प्रतिशत क्षेत्र में ही अपनाया जा रहा है। कृषि रोड मैप 2017-22 में इस प्रणाली को कम से कम कुल आच्छादित क्षेत्र के लगभग 2 प्रतिशत क्षेत्रों में प्रतिष्ठापित किये जाने का लक्ष्य है, ताकि बिहार के सब्जी एवं फल का उत्पादकता एवं उत्पादन में बढ़ोतरी हो। इस योजना अन्तर्गत किसानों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त टाॅप-अप प्रदान करते हुये सभी श्रेणी के कृषकों को ड्रीप अन्तर्गत 90 प्रतिशत एवं स्प्रिंकलर अन्तर्गत 75 प्रतिशत सहायता अनुदान देने का प्रावधान है।

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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी जानकारी ।

                                Revised कार्यान्वयन प्रक्रिया ।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( सूक्ष्म सिंचई ) को ऑनलाइन कार्यान्वयन की प्रक्रिया ।

  • 1 . किसानों द्वारा कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर निबंधन ।
  • 2 . DBT के पोर्टल अन्तर्गत सिचाई पोर्टल पर किसानों द्वारा निम्न सूचना के साथ आवेदन करना ।
  • क ) भुमि का थाना संख्या , खता , खेस्रा एवं रकवा दर्ज करना ।
  • ख ) निबंधन पोर्टल से प्राप्त निबंधन संख्या दर्ज करना ।
  • ग ) रवअभिप्रगामित LPC की याप्रति अपलोड करना ।
  • घ ) पिसारा द्वार जिस कंपनी से सामग्री प्राप्त करना है , प्राथमिकता के आधार पर 3 जपनियों | का विकल्प देना ।
  • च ) फिरान अनुदान की राशि वय अथवा कंपनी के भुगतान हेतु पिकल्प देंगे ।
  • छ) सिंचाई अन्तर्गत प्रतिष्ठपन केये जाने वाले यंत्र का व करना ।
  • ज ) किसान द्वार स्वयं का नोवाईल न० अंकित करना ।

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3 . किसान द्वारा ऑनलाइन भरे गये आटेदन को Submit करने पर Reference % Create होगा जिसे किसान द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा । यह Reference न० किसान को मोवाईल पर SMS * रूप में जायेगा । इस नंम्बर के आधार पर किसान अपना आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं । आवेदन रवतः किरार द्वारा चुने गये प्रथन कंपनी के नारा रथानान्तरण हो जायेगा

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। क ) प्रदाता कंपनी को 7 दिनों के अन्दर किसान द्वारा दर्ज कराये गये सूचन के आलोक में उन भूमि का GPS से नापी तथा यंत्र अधेिष्ठापन के पुर्व जमीन व उत्तर – पूर्व कोने से जियोटैग फोटोग्राफ लेकर System में अपलोड करना तथा यंत्र अधिष्ठापन हेतु प्राक्कलन अपलोड करना । यह कार्य । दिनों के अन्दर कंपनी द्वारा निष्पादित किया जाना है ।

ख) अर ०५नी जरा 7 दिनों के अन्दर निष्पादित नहीं होता है तो आवेदन भ्यतः किसान द्वारा दिये गये विकल्प के दुसरे कषनी के पास स्थानान्तरण हो जायेगा । उक्त कपनी को भी कटिका क में दर्शाये गये प्रक्रिया 7 दिनों के अन्दर पुरी करनी है ग ) अगर निकज्य के दुसरे कपनी के द्वार भी 7 दिनों के अन्दर प्रति पुरी नष्ट होती है तो आवेदन श्वत विकला के तीसरे कंपनी के पास स्थानान्तरण हो जायेगी ।

4 में दशाये गये प्रक्रिया 7 दिनों के अन्दर पुर्ण कर लेना है ।

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5 . कंपनी द्वारा प्रक्रिया पुर्ण करने के उपरान्त आदेदन रवतः बंपेत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के पारा स्थानान्तरण हो जायेगा । प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी आवेदन में दर्ज किये गये सूत्रता एवं कागजात का भौतिक सत्यापन करेंगे तथा सही पाये जाने पर Accept करेंगे । अगर गला आवेदन है तो Reject करेंगे । आवेदन Reject करने की सूचना संबंधित किसान के SMS वो . माध्यम से सूचित करें । यह प्रक्रिया उनके द्वार 7 दिनों के अन्दर पुर्ण कि । ना है । 7 दिनों के अपर प्रतिया पुर्ण नहीं होती है जो आवेदन स्पाः सहायक निदेशप उद्यान पो पार थाना पण हो जायेगा ।
दिन के अन्दर प्रक्रिया ८ नहीं होती हैं तो आवेदन स्वतः सहायक निदेशक उद्यान के पास स्थानान्तरण हो जायेगा । ।

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, सहायक निदेशक उद्यन आवेदन में दर्ज की ग्टी सूचना एवं कागजात का भौतिक सत्यापन स्नगं अधना अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भौतिक सत्यापन करारोग तथा ? दिनों के अन्दर आवेदन को Accept अथवा Reect करेंगे । आवेदन Reject करने की स्थितेि में संबंधित किसान को उनके द्वारा Reject करने का कारण राहित गुचना SMS के गाध्य रो किसान , कंपनी एवं मुख्यातय क देंगे । अगर 7 दिनों के अन्दर उनके द्वारा आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं दी जा है जो स्याः कार्यादेश निर्गत हो जायेगा । जिसकी सूचना किसान संबंधित कंपनी संबंधित प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी एय अथित सहायक निदेशक उद्यान को SMS के माध्यम से उपलब्ध होग । |
। कार्यादेश प्राप्त करने वाली कंपनी स्बंधित किसान से सम्पर्क कर उनके अंश की राशि प्राप्त करेगी । कंपनी द्वारा 25 दिनों के अन्दर किसान के खेत पर येव का अधिष्ठापन कर दिया जाना है । अधिष्ठापन करने के उपरान्त कंपनी द्वारा खेत का उत्तर – पूर्द कोने में लिया गया जिगोटेग फोटोग्राफ , GPS Meaurement तथा कराये गये कार्य का विपत्र अपलोड कर देना है । कंपनी अपने विपन्न पर किसान द्वारा संतुष्टि प्रमाण पत्र भी अंकित करायेंगे । रिप्रंकलर प्दति अन्तर्गत किसाग को अपने अंश की राशि RTGS के माध्यम से कंपनी को भुगतान कर उसका रवि की छायाप्रति कंपनी यो उपलब्ध करायेंगे तथा कंपनी इसे अपलोड करेंगे ।

6 , कंपनी द्वारा प्रक्रिया कंडिका । पूर्ण करने के उपरान्त आवेदन पत . संबंधि प्रखण्ड धा ” पदाधिकारी के पास थानन्तरण हो जायेगा । | १ , प्रखण्ण वा पदाधिकारी यंत्र अधिष्ठापेत भुमि का तथा आवेदक का भौतिक सत्यापन । दिनों के अन्दर पुर्ण करेंगे । System में अगर भी सुचना सही है तो submit करेंगे । अगर ७ सुचना गलत है तो उस System में दर्ज करते हुये Submit करेंगे । Area के बदलाव की स्थिति में अनुदान देर रातः काणुटर हारा calculate होगा । प्रखण्ट उद्यान पदाधिकारी द्वारा 7 दिनों के अन्दर प्रक्रिया पुर्ण नहीं की जाती है तो अवेदन स्वतः संबंधित सहायक निदेशक उद्यान के पास स्थानान्तरण हो जायेगा ।

7, रबंधित राहायक नैदेशक उद्यान कपनी द्वारा एवं आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये धना एवं आवेदक का भौतिक सत्यापन स्वयं अथवा अफो अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा 7 दिन के अन्दर कराने के उपरान्त सही पाये जाने पर Subunt करेंगे । अगर भौतिक सत्यापन में कुछ गलतियों है तो इसे दर्ज करते हुये System में Submit करेंगे । Area के बदलाव की स्थिति में अनुदान दर त्वतः कम्प्युटर द्वारा Calculate हो । अगर 7 दिनों के अन्दर उनके द्वरा भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता है तो आवेदन स्वतः भुगतान इतु मुरव्यालय में स्थानान्तरण ही जायेगा ।

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8 . मुगालग हारा आवेदन इन सबधित कागजात का हार्ट कॉपी के रूप में अभिता जैगर र सारित किया जागेगा तथा सहायक निदेशक उझान द्वारा प्रतिवेदित प्रतिरोदन के अधार पर अनुदान भुगतान हेतु Advice के रुप में बैं८ को Forward 3 दिनों के अन्दर पर दिया जायेगा । 3 दिनों के अन्दर पुर्ग नहीं होता है तो आवेदन स्वत बैंक में अनुदान भुगतान हेतु स्थानान्तरित हो जायेगा ।

द्वारा आवेदन एवं संबंधित कागजात का हार्ड कॉपी के रूप में अभिलेख तैयार कर सारित किया जाता है तथा सहायक निदेशक उद्यान द्वारा प्रतिदित प्रदिन के आधार पर अनुदन भुगतान हेतु Achce के रुप में बैंक को Forwart 3 दिनों के अन्दर कर दिया जावेगा ।
3 दिनों के अन्दर पुर्ण नहीं होता है तो आवेदन रयत बैंक में अनुवान भुगतान हेतु रयानान्तरित हो जयेगा ।

9. बैंक द्वारा अनुदान की राशि DBT – N – KINDS के रूप में pre ; * गप्पग से संबंधित कंपनी के आधार लिंक्ड बैंक खाता में उपलब्ध कराया जायेगा । |

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10. कपंन का खाता यह रहेगा जिसे उनके इस निर्गन के समय दिया गया था ।

11 .अगर संबंधित प्रप्ट उद्यान पदाधिकारी एरं सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अन्य पर आवेदन स्तर नहीं किया जाता है जिसके कारण वेदन तत अगले स्तर पर स्थानान्तरण हो जाता है गैसी स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो उसके लिए पूर्ण रूप से संगति प्रखण्ट उद्यान पनाकारी एट सहायक निदेशक उद्यान दोषी माने जायेंगे ।

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12. संबंधित प्रखण्ड उडान पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक उशन द्वारा प्रक्रिया पुर्ण नहीं किया जाने की स्थिति में भुगतान होता है तो वैसे शत् – प्रतिशत आवेदनों का मुख्यालय द्वारा तीच टीम गठित कर जांच करायी जायेगी । जांच प्रतिवेदन में अनियमितता परिलक्षित होने पर संबंधित प्रखण्ड़ जान पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक अद्यान को दोषी मनते हुये उनके उर अनुशासनात्मक कार्रई तथा अनियमित अनुदान भुगतान की राशि उनसे वसूलने की कार्रवाई की जायेगी । 10 अगर संबंधित कंपनी 25 दिनों के अन्दर कार्य पूर्ण नहीं करती है तो मुख्यालय स्तर से उन्हें चेपनी देते हुये 7 दिनों के अन्दर पुर्ण करने का निदेश दिया जायेगा । फिर भी 7 दिनों के अन्दर कार्य पूर्ण नहीं होता है तो 5000. 00 रूपये प्रति निलम्बिा आवेदन की दर से आर्थिक दंड के रूप मे भुगतान की जाने वाली अनुदान की राशि से कटौती कर ली जायेगी । अगर 7 दिन के अन्दर उनके द्वारा यंत्र अधिथास्थिपित नहीं किया जाता है जो उन निबंधन के लम्बन पर विचार किया जा सकता है ।

Amar Kumar is a graduate of Journalism, Psychology, and English. Passionate about communication - with words spoken and unspoken, written and unwritten - he looks forward to learning and growing at every opportunity. Pursuing a Post-graduate Diploma in Translation Studies, he aims to do his part in saving the 'lost…

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