MP Patrakar Swasth Avm Durghatna Bima Yojana : जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा पत्रकार स्वस्थ और दुर्घटना समूह बीमा योजना की शुरुआत की गई है और आज के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जी के द्वारा इस योजना को आरंभ किया गया है इस योजना के अंतर्गत हुए जितने भी पत्रकार फोटोग्राफर और कैमरामैन है उन सभी के स्वस्थ और दुर्घटना के समूह बीमा योजना (Patrakar Swasthya Bima Yojana) की सुविधा देगी और इन सभी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश जितने भी पत्रकार और फोटोग्राफर और कैमरामैन सभी की व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। Patrakar Swasthya avm Durghatna Bima Yojana के अंतर्गत एक व्यक्ति एक ही पॉलिसी के अंतर्गत स्वयं पति या पत्नी ही आश्रित बच्चे को भी आवृत करा सकता है और प्यारे भाइयों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के अंतर्गत पत्रकार स्वस्थ एवं दुर्घटना बीमा योजना की सारी जानकारी बताने जा रहे हैं जिससे आप भी अगर पत्रकार फोटोग्राफर या कैमरामैन हैं तो आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं इसके लिए आपको हमारी इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना अनिवार्य है जिससे आप भी इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकें आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में यह बताने जा रहे हैं कि पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना से जुड़ी जानकारी जैसे आप इस योजना के लिए आवेदन कैसे करेंगे दस्तावेज क्या लगेगा इसके लिए पात्रता क्या रखी गई है आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है इसकी सारी जानकारी आपको हम अपने इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं जिससे आप भी इस योजना का लाभ उठा सकें।
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MP Patrakar swasthya avm durghatna Bima Yojana 2022
मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी पत्रकार फोटोग्राफर या कैमरामैन है इन सभी को इस योजना के तहत व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ₹400000 और दुर्घटना बीमा के लिए 1000000 रुपए तक का सहायता किया जाएगा और इसके साथ ही उनकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा ₹200000 और दुर्घटना बीमा ₹500000 का ऑप्शन भी मिलेगा इस एमपी पत्रकार बीमा योजना के तहत पत्रकार चार लाख दो लाख का बीमा भी करवा सकते हैं इस योजना के तहत पति या पत्नी अथवा बच्चे को भी इसमें एकत्रित किया जा सकता है और इस पर निर्धारित प्रीमियम देने पर इस बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है। इस Madhya Pradesh (मध्यप्रदेश) Patrakar Swasthya Evam Durghatna Bima Yojana के अंतर्गत स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा 1 वर्ष के लिए किया जाएगा 60 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा किस्त का 75% और 17 से 70 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधियों की वार्षिक बीमा किस्त का 85% भुगतान जनसंपर्क संचालन के द्वारा किया जाएगा।
एमपी पथ का बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन
जैसा कि आप सभी को बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के जितने पत्रकार,फोटोग्राफर और कैमरामैन है उन सभी के स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और मध्यप्रदेश के सरकार के द्वारा इनकी मध्यप्रदेश पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संबोधित बीमा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया उपलब्ध करा रही है और आज के जो भी इच्छुक लाभार्थी सरकार के द्वारा स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना प्राप्त करना चाहते हैं वैसे संबंधी बीमा कंपनी के ऑफिस जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सरकार के द्वारा 25 सितंबर 2020 रखी गई थी इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 को कर दिया गया और राज्य के जितने भी लाभार्थी हैं वह 30 सितंबर के अंतर्गत इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं।
MP Patrakar swasthya Avm durghatna Bima Yojana highlights
🔥 योजना का नाम | 🔥 मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना |
🔥 इनके द्वारा शुरू की गयी | 🔥 सीएम शिव राज सिंह चौहान |
🔥 लाभार्थी | 🔥 राज्य के पत्रकार ,फोटोग्राफर ,कैमरामैन |
🔥 उद्देश्य | 🔥 बीमा प्रदान करना |
🔥 आवेदन की प्रक्रिया | 🔥 ऑनलाइन |
🔥 आवेदन की प्रारम्भ तिथि | 🔥 आरम्भ है |
🔥 ऑफिसियल वेबसाइट | 🔥 Click Here |
पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का उद्देश्य
यशोधरा का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि रात के जितने भी पत्रकार,फोटोग्राफर और कैमरामैन है उन सभी को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना सहायता बीमा की सुरक्षा के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इनको लाभ दिया जाए जिससे कि उन्हें स्वास्थ्य लेकर कोई भी परेशानी का सामना करना ना पड़े और वह बीमा प्राप्त कर इसकी अच्छे से इलाज करवा सकते हैं और किसी प्रकार की दंत चिकित्सा वह केवल दुर्घटना की स्थिति में ही स्वीकार होगी इस प्रकार मध्यप्रदेश स्वस्थ एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के सभी पत्रकार फोटोग्राफर और कैमरामैन को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा लेकर अपने राज्य की प्रगति के लिए एक अच्छा निर्णय लिया गया है।
MP Patrakar swasthya AVM durghatna Bima Yojana क्यों मुख्य तथ्य
- इस योजना के तहत दी जाने वाली बीमा धनराशि बीमित व्यक्तियों के सभी प्रकार के अस्पतालीय चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति को यह पॉलिसी, पॉलिसी अवधि के दौरान कवर की जाएगी।
- यह पॉलिसी भारत में अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने पर (In-patient) हुए चिकित्सा खर्च को कवर करती है ।
- Madhya Pradesh Patrakar Bima Yojana(मध्यप्रदेश पत्रकार समूह बीमा योजना) के तहत एक व्यक्ति एक ही पॉलिसी के अंतर्गत स्वयं, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों को आवरित कर सकता है । पति या पत्नी अथवा बच्चों को अतिरिक्त निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है ।
- यदि पॉलिसी में कोई विराम न हो तो पॉलिसी का जीवन भर नवीनीकरण किया जा सकता है ।
- इस योजना के तहत पॉलिसी में पूर्व-विद्यमान सभी बीमारियों को कवर किया जायेगा।
- सभी बीमारियों को बिना किसी प्रतिक्षा अवधि के पॉलिसी जारी दिनांक से ही कवर किया गया है ।(जैसे कि 30 दिन एवं 2 वर्ष की प्रतिक्षा अवधि को समाप्त किया गया है । )
- मेजर सर्जरी की दशा में किसी भी आयु के बीमाकृत व्यक्ति को बीमाराशि का 100% प्रतिशत तक देय होगा ।
- प्रीमियम की दरे वर्ष 2018 -19 की ही लागू होगी। वर्ष 2018 -19 की प्रीमियम की दरों की टेबल जनसम्पर्क पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है।
MP Patrakar Svasthya Avm Durghatana Bima Yojana की विशेषताएं
- इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
- MP Patrakar Bima Yojana के अंतर्गत 50% प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50% जनसम्पर्क विभाग द्वारा दिया जाएगा। इस
- श्रेणी में दैनिक समाचार पत्र के चार साप्ताहिक / पाक्षिक / मासिक पत्र पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक एवं वेब मीडिया के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी।
- आर.एन.आई में रजिस्टर्ड नियमित पत्र पत्रिकाओं के प्रतिनिधि पात्र होंगे।
- इस बीमा पालिसी के तहत बीमा कंपनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी, जिसके लिए पत्रकारों को एक कार्ड और ई-कार्ड भी प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत पुरानी बीमा पालिसी 3 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो जाएगी। पूर्व से सिमित पत्रकार 30 सितम्बर 2020 तक आवेदन जमा करेंगे। तब उनकी नयी पालिसी 4 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हो सकेगी।
- व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी दुर्घटना के फलस्वरूप होने वाली मृत्यु, पूर्ण एवं आंशिक अपंगता को आवरित करती है ।
MP Patrakar swasthya avm durghatna Bima Yojana के पात्रता और शर्तें
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत 21 से 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे और पुरुष से बीमित पत्रकार 80 वर्ष इस योजना के पात्र रहेंगे।
- पति पत्नी या बच्चे में से किसी की अधिकतम तीन अविवाहित एवं माता-पिता को भी निर्धारित प्रीमियम देने पर योजना में शामिल किया जा सकता है।
- पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत केवल 25 साल की उम्र तक ही बच्चों को लाभ दिया जाएगा।
- यह पॉलिसी केवल मूल बीमा धारक को लाभ देगा जो उसके परिवार के सदस्य को नहीं।
- अस्पताल में कम से कम 24 घंटे के अंदर भर्ती रहना अनिवार्य होगा और यह पॉलिसी उल्लेखित कुछ विशेष बीमारियों को छोड़कर।
- इस योजना के अंतर्गत रूम बोर्डिंग एवं नर्सिंग व बीमा राशि का 2% तक आवृत किया जाएगा।
- किसी भी प्रकार की दंत चिकित्सा वह केवल दुर्घटना की स्थिति में ही स्वीकार किया जा सकता है।
- अस्पताल में भर्ती की सूचना त्वरित रूप से कंपनी को देनी होगी।
- दावे संबंधी समस्त कार्यवाही पॉलिसी पर दर्शाए गए TPA द्वारा की जाएगी।
- दावे संबंधी समस्त कार्रवाई पॉलिसी पर दर्शाए गए टीपीए द्वारा की जाएगी।
- बीमित व्यक्ति के इलाज के लिए लिस्ट नेटवर्क हॉस्पिटल में सुविधा रहेगी और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराने पर खर्चा की वापसी की जाएगी।
Patrakar swasth Avm durghatna Bima Yojana के लिए दस्तावेज
अधिमान्यता:
- 12वीं की मार्कशीट,आधार कार्ड,वोटर आईडी,पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस
- अधिमान्यता कार्ड कॉपी या पीपीएफ स्लिप कॉपी
- फॉर्म 16
- पुराने इंसान कार्ड कॉपी यदि उपलब्ध हो
गैर अधिमान्यता:
- 12वीं की मार्कशीट आधार कार्ड वोटर कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस
- संपद की अनुशंसा
- आर एन आय प्रमाण पत्र
- पुरानी इंसान खाद की प्रति यदि उपलब्ध हो
मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा स्वस्थ एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह नीचे दिए गए तरीकों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको इस योजना संबंधी भी बीमा कंपनी की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा और ऑफिशल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने इसका होम पेज खुल कर आएगा।
- इस के होम पेज पर आपको nominate yourself का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस ऑप्शन पर दो लिंक adhimanyata या Gair adhimanyata का ऑप्शन दिखाई देगा।
- अगर आप अधिमान्यता के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एमपी पत्रकार समूह बीमा योजना अधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस फॉर्म में आपसे पूछे गए सभी जानकारी जैसे आपका नाम संस्थान का नाम adhimanta number/PF number पता आधार कार्ड नंबर,जन्मतिथि मोबाइल नंबर,ईमेल आईडी बीमा राशि अमित का नाम नमित से संबंधित आदि सभी भरना होगा।
- इसके बाद आप अपने दस्तावेज को अपडेट कर सकते हैं इसके बाद आपको कंफर्म के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है।
- इस तरह से आप गैर अधिमान्यता के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका अगला पेज खुल कर आएगा इस पेज पर आपको एमपी पत्रकार बीमा योजना गैर अधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आपके सामने आएगा।
- इसमें आपको इस फॉर्म से पूछेगा जितने भी जानकारी जैसे आपका नाम संस्थान का नाम Gair adhimanta/PF number पता आधार कार्ड संख्या,जन्मतिथि,मोबाइल नंबर,ईमेल आईडी,बीमा राशि निमित्त का नाम निमित्त से संबंध इत्यादि सभी को भरना होगा।
- इसके बाद आपको अपने सभी दस्तावेज को अपलोड करना होगा इसके बाद कंफर्म के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है पत्रकार स्वस्थ एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना आवेदन या पंजीकरण फॉर्म में पूछेगा इस सभी जानकारी को दर्ज करना है और ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा जिससे एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया सक्षम हो सके।
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट sarkariyojnaa.com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो इसे Like और share जरूर करें ।
इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted by Amar Gupta
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FAQ मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना
मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी पत्रकार फोटोग्राफर या कैमरामैन है इन सभी को इस योजना के तहत व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ₹400000 और दुर्घटना बीमा के लिए 1000000 रुपए तक का सहायता किया जाएगा और इसके साथ ही उनकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा ₹200000 और दुर्घटना बीमा ₹500000 का ऑप्शन भी मिलेगा इस एमपी पत्रकार बीमा योजना के तहत पत्रकार चार लाख दो लाख का बीमा भी करवा सकते हैं इस योजना के तहत पति या पत्नी अथवा बच्चे को भी इसमें एकत्रित किया जा सकता है और इस पर निर्धारित प्रीमियम देने पर इस बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है। इस Madhya Pradesh patrakaar swasthya Avm durghatna Bima Yojana के अंतर्गत स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा 1 वर्ष के लिए किया जाएगा 60 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा किस्त का 75% और 17 से 70 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधियों की वार्षिक बीमा किस्त का 85% भुगतान जनसंपर्क संचालन के द्वारा किया जाएगा।
यशोधरा का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि रात के जितने भी पत्रकार,फोटोग्राफर और कैमरामैन है उन सभी को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना सहायता बीमा की सुरक्षा के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इनको लाभ दिया जाए जिससे कि उन्हें स्वास्थ्य लेकर कोई भी परेशानी का सामना करना ना पड़े और वह बीमा प्राप्त कर इसकी अच्छे से इलाज करवा सकते हैं और किसी प्रकार की दंत चिकित्सा वह केवल दुर्घटना की स्थिति में ही स्वीकार होगी इस प्रकार स्वस्थ एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के सभी पत्रकार फोटोग्राफर और कैमरामैन को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा लेकर अपने राज्य की प्रगति के लिए एक अच्छा निर्णय लिया गया है।
इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
MP Patrakar Bima Yojana के अंतर्गत 50% प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50% जनसम्पर्क विभाग द्वारा दिया जाएगा। इस
श्रेणी में दैनिक समाचार पत्र के चार साप्ताहिक / पाक्षिक / मासिक पत्र पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक एवं वेब मीडिया के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी।
आर.एन.आई में रजिस्टर्ड नियमित पत्र पत्रिकाओं के प्रतिनिधि पात्र होंगे।
इस बीमा पालिसी के तहत बीमा कंपनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी, जिसके लिए पत्रकारों को एक कार्ड और ई-कार्ड भी प्रदान किया जायेगा।
इस योजना के अंतर्गत पुरानी बीमा पालिसी 3 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो जाएगी। पूर्व से सिमित पत्रकार 30 सितम्बर 2020 तक आवेदन जमा करेंगे। तब उनकी नयी पालिसी 4 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हो सकेगी।
व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी दुर्घटना के फलस्वरूप होने वाली मृत्यु, पूर्ण एवं आंशिक अपंगता को आवरित करती है ।
अधिमान्यता:
12वीं की मार्कशीट,आधार कार्ड,वोटर आईडी,पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस
अधिमान्यता कार्ड कॉपी या पीपीएफ स्लिप कॉपी
फॉर्म 16
पुराने इंसान कार्ड कॉपी यदि उपलब्ध हो
गैर अधिमान्यता:
12वीं की मार्कशीट आधार कार्ड वोटर कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस
संपद की अनुशंसा
आर एन आय प्रमाण पत्र
पुरानी इंसान खाद की प्रति यदि उपलब्ध हो
आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
इस योजना के तहत 21 से 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे और पुरुष से बीमित पत्रकार 80 वर्ष इस योजना के पात्र रहेंगे।
पति पत्नी या बच्चे में से किसी की अधिकतम तीन अविवाहित एवं माता-पिता को भी निर्धारित प्रीमियम देने पर योजना में शामिल किया जा सकता है।
पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत केवल 25 साल की उम्र तक ही बच्चों को लाभ दिया जाएगा।
यह पॉलिसी केवल मूल बीमा धारक को लाभ देगा जो उसके परिवार के सदस्य को नहीं।
अस्पताल में कम से कम 24 घंटे के अंदर भर्ती रहना अनिवार्य होगा और यह पॉलिसी उल्लेखित कुछ विशेष बीमारियों को छोड़कर।
इस योजना के अंतर्गत रूम बोर्डिंग एवं नर्सिंग व बीमा राशि का 2% तक आवृत किया जाएगा।
किसी भी प्रकार की दंत चिकित्सा वह केवल दुर्घटना की स्थिति में ही स्वीकार किया जा सकता है।
अस्पताल में भर्ती की सूचना त्वरित रूप से कंपनी को देनी होगी।
दावे संबंधी समस्त कार्यवाही पॉलिसी पर दर्शाए गए TPA द्वारा की जाएगी।
दावे संबंधी समस्त कार्रवाई पॉलिसी पर दर्शाए गए टीपीए द्वारा की जाएगी।
बीमित व्यक्ति के इलाज के लिए लिस्ट नेटवर्क हॉस्पिटल में सुविधा रहेगी और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराने पर खर्चा की वापसी की जाएगी।