Mukhyamantri Covid Pariwar Aarthik Sahayata Yojana : मैं आपको बता दूं कि करोना वायरस के संक्रमण के कारण देश के सभी नागरिकों को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और देश के सभी नागरिकों के लिए अपना जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल हो गया कई लोग अपने परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्यों को खो चुके हैं इस बात को मध्य नजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना को आरंभ किया गया है मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना 2022 के अंतर्गत दिल्ली के उन सभी नागरिकों को आर्थिक सहायता दिया जाएगा | इस आर्टिकल के अंतर्गत परिवार आर्थिक सहायता योजना संबंधित सारी जानकारी आपको इस लेख में मिल जाएगी जैसे कि Mukhyamantri Covid Aarthik Sahayata Yojna क्या है आवेदन करने की प्रक्रिया, फॉर्म फिलिंग की जानकारी आदि |
मुख्यमंत्री कोविड-19 सहायता योजना का आरंभ किया
इस आर्टिकल को आप भी मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन का लाभ उठा सकें। आज हम अपने इस आर्टिकल में कोरोनावायरस के संक्रमण में ऐसे नागरिकों के लिए जो जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होगा जिसके परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्य के किसी एक को खो दिया उन सभी को मद्देनजर रखते हुए सरकार के द्वारा Mukhyamantri Covid Aarthik Sahayata Yojana का आरंभ किया गया इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के उन सभी नागरिकों को आर्थिक सहायता दिया जाएगा जो कोरोनावायरस के संक्रमण के कारण अपने परिवार में से किसी एक सदस्य को खो दिए हैं
जो उनका आयोजित करते थे उन सभी को इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 के संक्रमण के कारण जिन जिन के परिवार का धन अर्जित करने वाला सदस्य खो चुके हैं उन सभी को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा तो आप कृपया कर हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें जिससे आप भी मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कर इसका लाभ उठा सकें।
mukhymantri covid Pariwar Aarthik sahayata Yojana 2022
दिल्ली के समाज कल्याण विभाग द्वारा Mukhyamantri Covid Pariwar Aarthik Sahayata Yojana का आरंभ 22 जून 2021 किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा उन सभी नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है। इस योजना के माध्यम से सभी पात्र नागरिकों को ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सभी पात्र लाभार्थियों को ₹2500 प्रति माह पेंशन के रूप में भी प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आय मानदंड नहीं रखा गया है। दिल्ली के स्थाई निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- Mukhyamantri Covid Pariwar Aarthik Sahayata Yojana 2022 का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब परिवार का मृतक सदस्य आय अर्जित करने वाला सदस्य हो। सरकार द्वारा प्रभावित परिवार के सदस्यों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार किया जाएगा।
- सरकार के द्वारा मौजूदा नीति के अनुसार मित्र सदस्य आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरतों को पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा यदि कोई लाभार्थी किसी अन्य समाज कल्याण योजना जैसे कि विधवा पेंशन योजना वृद्ध पेंशन योजना इत्यादि का लाभ उठा रहा है तब भी वह योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है।
एक सौ करोड़ पर की अतिरिक्त राशि की गई 11 जिलों के लिए जारी
दिल्ली डिजास्टर रिस्पांस फंड के जितने भी अधिकारी की है उनसे के द्वारा 23 जनवरी 2022 को यह जानकारी दी गई कि दिल्ली में 1914 परिवारों को ₹50000 की एकमुश्त राशि दी जाएगी और करो जिन्हें ने करोना संक्रमण के कारण अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है वह या राशि covid Pariwar Aarthik sahayata Yojana के अंतर्गत दी जा रही दिल्ली के अब तक 25586 नागरिकों को कोरोनावायरस के संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई जिनमें से 21914 परिवारों को दी जा चुकी है शेष लाभार्थियों को भी जल्द लाभ की राशि दी जाएगी। दिल्ली डीजे एचआर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा 22 जनवरी 2022 को ₹25101 की अतिरिक्त राशि वालों के लिए जारी की गई इस राशि में इस योजना के तहत एकमुश्त राशि भुगतान किया जाएगा इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा 25 ₹25100 की प्रतिमा सहायता सभी लाभार्थियों को दिया जाएगा।
21235 नागरिकों को दी जाएगी एकमुश्त राशि
- दिल्ली सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना के तहत परिवार के एक सदस्य को आने वाले 21235 नागरिकों को ₹50000 दिए जाएंगे और इसके अलावा 7955 नागरिकों को ₹2500 की मासीक की वित्तीय सहायता दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत मुआवजे का वितरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में 15 से लाभार्थियों को 183 दिया जाएगा नागरिकों के द्वारा अनुग्रह राशि देने के लिए मना भी कर दिया है सरकार के द्वारा मासिक के लिए 9484 आवेदनों को मंजूरी दे दी गई प्रतिमा 7955 नागरिकों को उनके द्वारा पहले से पेंशन दी जा रही है।
- कोविड Pariwar Aarthik sahayata Yojana के अंतर्गत अनुग्रह राशि के लिए कुल 25100 आवेदन प्राप्त हुए हैं इस बात की जानकारी समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के द्वारा दी गई सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत दस्तावेज जी करण को सरल बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
- एसडीएम कार्यालय से संबंधित टीम घर-घर जाकर आवेदकों को सत्यापन का कार्य कर रही है अधिकतर आवेदन स्वीकृत को अंतिम चरण में या पेंशन की प्राप्ति के लिए 11 से 20 आवेदनों की सत्यापन की कार्यवाही चल रही है पोर्टल के माध्यम से 1529 नागरिकों को सहायता दी जा चुकी है और 304 दिनों के अंतर्गत उनके बैंक खाते में सहायता की राशि भेज दी जाएगी।
key highlights of mukhyamantri covid Pariwar Aarthik sahayata Yojana
🔥 योजना का नाम | 🔥 मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना |
🔥 किसने आरंभ की | 🔥 दिल्ली सरकार |
🔥 लाभार्थी | 🔥 दिल्ली के नागरिक |
🔥 उद्देश्य | 🔥 मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
🔥 आधिकारिक वेबसाइट | 🔥E District Delhi |
🔥 साल | 🔥 2022 |
🔥 प्रतिमाह आर्थिक सहायता | 🔥 Rs 2500 प्रति माह |
🔥 एकमुश्त राशि | 🔥 Rs 50000 |
🔥 राज्य | 🔥 दिल्ली |
🔥 विभाग | 🔥 समाज कल्याण विभाग |
mukhymantri covid Pariwar Aarthik sahayata Yojana आवेदन करने वाले 86% नागरिकों को दी जा रही है पेंशन
Covid Pariwar Aarthik sahayata Yojana के अंतर्गत मासिक पेंशन के लिए अब तक जितने भी आवेदन किए गए थे उनमें से 86% नागरिकों को सत्यापन के बाद 25000 की मासिक पेंशन दी जा रही है सभी प्रिय को मासिक पेंशन देने का काम भी तेजी से चल रहा है लेकिन कई ऐसे लाभार्थी है जो इस योजना के अंतर्गत करने के लिए नहीं कर पा रहे और इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी के द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं अब तक सभी नागरिकों को दे दिया जाएगा। उस मंत्री जी के द्वारा यह भी कहा गया कि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द पेंशन के प्राप्त करने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जीवित सदस्यता का प्रमाण पत्र आवश्यकता भी नहीं होगी और लाभार्थियों की पहचान s.m.s. सूची का आधिकारिक रिकॉर्ड की जाएगी
जारी की गई गजट अधिसूचना
दिल्ली सरकार के द्वारा 26 अगस्त 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय को यह बताया गया कि कोरोनावायरस संक्रमण के कारण मृतकों के परिवार को सहायता देने के लिए 22 जून 2021 को एक गजट अधिसूचना जारी किया गया प्रभावी बनाया गया दिल्ली सरकार के द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि सुना के अंतर्गत दो तरह के वित्तीय सहायता दिया जाएगा पाली मासिक वित्तीय सहायता दिया जाएगा जिसके माध्यम से सभी परिवार को दिया जाएगा और आर्थिक सहायता जिसके अंतर्गत दो तरह के वित्तीय सहायता दिया जाएगा पहला जिसके कारण सभी को ₹2500 के पेंशन दिया जाएगा और दूसरी एकमुश्त आर्थिक सहायता के जिसके माध्यम से सभी मृतक परिवारों को ₹50000 की अनुग्रह सहायता राशि दिया जाएगा वह सभी नागे की जिन्होंने करोना संक्रमण के कारण अपने परिवार के सदस्यों को दिया है वह इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं।
आर्थिक सहायता योजना पोर्टल का शुभारंभ
जैसे कि मैं सभी को बता दो कि 18 मई 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरान मुख्यमंत्री को भी परिवार आर्थिक सहायता योजना का शुभारंभ किया गया इस योजना के अंतर्गत ₹50000 की आर्थिक सहायता दिया जाएगा जिसके उन सभी के परिवार को सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस अंतर्मन के कारण हुई है और इसके अलावा उनके ₹2500 की पेंशन भी किया जाएगा उन सभी के बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक ₹2500 की पेंशन दिया जाएगा जिसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई है उनमें से किसी एक की मृत्यु के कारण करो नंबर संक्रमण के कारण हो गई है तो मुख्यमंत्री को भी परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए अब दिल्ली सरकार के द्वारा जल्द लांच लांच किया जाएगा और समाज कल्याण विभाग के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के द्वारा जानकारी दी गई है कि इसकी जांच की जा रही और लांच करने के लिए तैयार किया जाएगा और इस समय की जांच की जा रही है के अंतर्गत सभी लाभार्थियों के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा जिसके को आवेदन किया जा सके।
mukhymantri covid Pariwar Aarthik sahayata Yojana का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य की उन सभी लोगों को आर्थिक सहायता दिया जाएगा जिनके परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्यों की मृत्यु या वाले संक्रमण के कारण हो गई है इस योजना के अंतर्गत सभी मृतक के परिवार को अपने खर्च के लिए दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वह अपने बन जाएंगे मुख्यमंत्री को भी परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के द्वारा आए मानता नहीं रखा जाएगा जिससे कि दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है।
वित्तीय सहायता से संबंधित वितरण
🔥 स्तिथि | 🔥 योग्य आश्रित | 🔥 राशि |
🔥 पति | 🔥 पत्नी | 🔥 ₹2500 प्रति माह तथा ₹25000 की एकमुश्त राशि |
🔥 पत्नी | 🔥 पति | 🔥 ₹2500 प्रति माह तथा ₹25000 की एकमुश्त राशि |
🔥 एकल अभिभावक | 🔥 25 वर्ष से कम आयु का बच्चा | 🔥 ₹2500 प्रति माह तथा ₹25000 की एकमुश्त राशि |
🔥 पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो चुकी हो | 🔥 25 वर्ष कम आयु का बच्चा या फिर पिता या माता बच्चा ना होने की स्थिति में | 🔥 ₹2500 प्रति माह तथा ₹25000 की एकमुश्त राशि |
🔥 आविवाहिक काम करने वाला पुत्र/पुत्री | 🔥 पिता या माता | 🔥 ₹2500 प्रति माह तथा ₹25000 की एकमुश्त राशि |
🔥 भाई/बहन | 🔥 आश्रित भाई या बहन शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में | 🔥 ₹2500 प्रति माह तथा ₹25000 की एकमुश्त राशि |
दिल्ली कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लाभार्थियों का विवरण
पति की मृत्यु की स्थिति में
आय अर्जित करने वाले पति की मृत्यु की स्थिति में पत्नी को प्रतिमाह ₹2500 रुपए की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पत्नी द्वारा विधवा पेंशन योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।
पत्नी की मृत्यु की स्थिति में
यदि आय अर्जित करने वाली पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में पति को ₹2500 रूपय की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी।
माता पिता की मृत्यु की स्थिति में(एकल)
यदि माता-पिता में से कोई एक ही जीवित था और उसकी मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो जाती है तो इस स्थिति में प्रत्येक बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक ₹2500 रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
दोनों माता पिता की मृत्यु की स्थिति में
दोनो माता-पिता की मृत्यु होने पर प्रत्येक बच्चे को ₹2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान जाए। यह आर्थिक सहायता उन्हें 25 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी। (इस योजना का लाभ तब भी प्राप्त किया जा सकता है जब माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोनावायरस संस्करण के कारण ही हो और दूसरे की मृत्यु किसी और कारण से पहले हो गई हो) यदि मृतक के बच्चे ना हो तो इस स्थिति में मृतकों के माता-पिता को यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी उनके द्वारा वृद्ध पेंशन योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।
बेटे या बेटी की मृत्यु की स्थिति में
यदि आय अर्जित करने वाले बेटे या फिर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उनके माता-पिता को जीवन भर ₹2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा माता-पिता वृद्ध पेंशन योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
भाई या बहन की मृत्यु होने की स्थिति में
यदि आय अर्जित करने वाले भाई या बहन की मृत्यु हो जाती है तो आश्रित भाई या बहन को ₹2500 की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता तभी प्रदान की जाएगी जब आश्रित भाई या बहन मानसिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हो। यदि मृतक के पति या पत्नी को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है तो आश्रित भाई या बहन को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
mukhymantri covid Pariwar Aarthik sahayata Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना को दिल्ली के समाज कल्याण विभाग के द्वारा 22 जून 2021 को आरंभ किया गया।
- इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के उन सभी नागरिकों को आर्थिक सहायता दिया जाएगा जिनके परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्य मृत्यु कोरोनावायरस के संक्रमण के कारण हो गई हो।
- सभी पात्र लाभार्थियों की सूचना के अंतर्गत ₹50000 की आर्थिक सहायता की राशि दी जाएगी।
- इसके अलावा ₹2500 की प्रतिमा पेंशन भी दिया जाएगा सभी लाभार्थियों को।
- मुख्यमंत्री को भी परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के द्वारा कोई भी मानदेय निर्धारित नहीं किया गया।
केवल दिल्ली का स्थाई निवासी ही सोना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं। - सरकार के द्वारा प्रभावित परिवार को सदस्यों के नागरिक को सुरक्षा स्वयं सेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार किया जाएगा।
- इसके अलावा सभी मृत्यु के सदस्य के आसिफ बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरतों को पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा।
- यदि लाभार्थियों के द्वारा किसी अन्य समाज कल्याण जैसे की वृद्धा पेंशन योजना विधवा पेंशन योजना इत्यादि का लाभ दिया जा रहा है तब भी वह मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ उठा सकता है।
mukhymantri covid Pariwar Aarthik sahayata Yojana पात्रता
- आवेदक दिल्ली का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आए मानदंड नहीं रखा गया है।
- समाज कल्याण विभाग के अन्य योजनाएं जैसे कि विधवा पेंशन योजना, वृद्ध पेंशन योजना आदि का लाभ भी इस योजना के साथ प्राप्त किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना में आवेदन करने के लिए मौजूद दस्तावेज
- आधार कार्ड
- लाभार्थी एवं मृतक का निवास प्रमाण पत्र
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- कोरोनावायरस आक्रमण के कारण मृत्यु का प्रमाण जैसा कि RT- PCR रिपोर्ट ब्लड टेस्ट इत्यादि।
- मृतक आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज।
- आवेदक का बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री कबीर परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपके सामने इसका होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको सिटीजन कॉर्नर के अंतर्गत न्यू यूजर के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना होगा।
- अब आपको डॉक्यूमेंट टाइप का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट नंबर देता कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पंजीकृत आईडी एंड पासवर्ड भेजा जाएगा।
- आपको ऐसा आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करना होगा।
- उसके बाद आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड पता कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन पता कर क्लिक करना है।
- अब आपको पात्रता मानदंड एवं सी दिशा निर्देश खंड को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा।
- उसके बाद आपको इस योजना के घटा का चयन करना होगा।
- घटक एम ऋतिक के परिवार को मासिक वित्तीय सहायता एवं घटक भी मृतक परिवार को 50000 की राशि का एकमुश्त अनुग्रह भुगतान है।
- उसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
- इस आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको महत्वपूर्ण दस्तावेजों कंप्लीट करना होगा।
- उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री को भी परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट sarkariyojnaa.com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted by Amar Gupta
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FAQ Questions Mukhyamantri Covid Pariwar Aarthik Sahayata Yojana
दिल्ली के समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का आरंभ 22 जून 2021 किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा उन सभी नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है। इस योजना के माध्यम से सभी पात्र नागरिकों को ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सभी पात्र लाभार्थियों को ₹2500 प्रति माह पेंशन के रूप में भी प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आय मानदंड नहीं रखा गया है। दिल्ली के स्थाई निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जैसे कि मैं सभी को बता दो कि 18 मई 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरान मुख्यमंत्री को भी परिवार आर्थिक सहायता योजना का शुभारंभ किया गया इस योजना के अंतर्गत ₹50000 की आर्थिक सहायता दिया जाएगा जिसके उन सभी के परिवार को सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस अंतर्मन के कारण हुई है और इसके अलावा उनके ₹2500 की पेंशन भी किया जाएगा उन सभी के बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक ₹2500 की पेंशन दिया जाएगा जिसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई है उनमें से किसी एक की मृत्यु के कारण करो नंबर संक्रमण के कारण हो गई है तो मुख्यमंत्री को भी परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए अब दिल्ली सरकार के द्वारा जल्द लांच लांच किया जाएगा और समाज कल्याण विभाग के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के द्वारा जानकारी दी गई है कि इसकी जांच की जा रही और लांच करने के लिए तैयार किया जाएगा और इस समय की जांच की जा रही है के अंतर्गत सभी लाभार्थियों के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा जिसके को आवेदन किया जा सके।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य की उन सभी लोगों को आर्थिक सहायता दिया जाएगा जिनके परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्यों की मृत्यु या वाले संक्रमण के कारण हो गई है इस योजना के अंतर्गत सभी मृतक के परिवार को अपने खर्च के लिए दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वह अपने बन जाएंगे मुख्यमंत्री को भी परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के द्वारा आए मानता नहीं रखा जाएगा जिससे कि दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है।
आवेदक दिल्ली का स्थाई निवासी होना चाहिए।
आवेदक के परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आए मानदंड नहीं रखा गया है।
समाज कल्याण विभाग के अन्य योजनाएं जैसे कि विधवा पेंशन योजना, वृद्ध पेंशन योजना आदि का लाभ भी इस योजना के साथ प्राप्त किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार के द्वारा Mukhyamantri Covid Sahayata Yojana के तहत परिवार के एक सदस्य को आने वाले 21235 नागरिकों को ₹50000 दिए जाएंगे और इसके अलावा 7955 नागरिकों को ₹2500 की मासीक की वित्तीय सहायता दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत मुआवजे का वितरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में 15 से लाभार्थियों को 183 दिया जाएगा नागरिकों के द्वारा अनुग्रह राशि देने के लिए मना भी कर दिया है सरकार के द्वारा मासिक के लिए 9484 आवेदनों को मंजूरी दे दी गई प्रतिमा 7955 नागरिकों को उनके द्वारा पहले से पेंशन दी जा रही है।
कोविड Pariwar Aarthik Sahayata Yojana के अंतर्गत अनुग्रह राशि के लिए कुल 25100 आवेदन प्राप्त हुए हैं इस बात की जानकारी समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के द्वारा दी गई सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत दस्तावेज जी करण को सरल बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
एसडीएम कार्यालय से संबंधित टीम घर-घर जाकर आवेदकों को सत्यापन का कार्य कर रही है अधिकतर आवेदन स्वीकृत को अंतिम चरण में या पेंशन की प्राप्ति के लिए 11 से 20 आवेदनों की सत्यापन की कार्यवाही चल रही है पोर्टल के माध्यम से 1529 नागरिकों को सहायता दी जा चुकी है और 304 दिनों के अंतर्गत उनके बैंक खाते में सहायता की राशि भेज दी जाएगी।
आधार कार्ड
लाभार्थी एवं मृतक का निवास प्रमाण पत्र
मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
कोरोनावायरस आक्रमण के कारण मृत्यु का प्रमाण जैसा कि RT- PCR रिपोर्ट ब्लड टेस्ट इत्यादि।
मृतक आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज।
आवेदक का बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर