PAN कार्ड के लिए खत्म हो चुकी पिता का नाम बताने की अनिवार्यता , पैन कार्ड फॉर्म 49A में हुआ बड़ा बदलाव ।
PAN कार्ड के लिए खत्म हो चुकी पिता का नाम बताने की अनिवार्यता , पैन कार्ड फॉर्म 49A में हुआ बड़ा बदलाव ।
इनकम टैक्स के नियम 114 में बदलाव का सुझाव दिया गया था कि सिंगल मदर के बच्चे के लिए पिता का नाम अनिवार्य नहीं रखा जाए, जिसको इनकम टैक्स ने स्वीकृति दे दी अब पैन कार्ड बनाने के लिए पिता का नाम अनिवार्य नहीं , पैन कार्ड फॉर्म 49A में हुआ बड़ा बदलाव ।
पैन कार्ड के आवेदन में बदलाव किया जा चुका है, इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक पिता के नाम की अनिवार्यता को खत्म कर दी गई है , और ड्राफ्ट के हिसाब से इनकम टैक्स के नियम Rule 114 को बदल दिया गया है, इसके हिसाब से सिंगल मदर के बच्चों को पैन कार्ड बनाने के लिए पिता का नाम देना जरूरी नहीं ।
नियम आने से पहले बता देते हैं कि इनकम टैक्स के नियम 114 में पैन कार्ड का तरीका बताया गया है, इस नियम के तहत पैन कार्ड बनाने के लिए दो प्रकार की फॉर्म दी गई है 49A और 49AA और इस फॉर्म में आवेदन के लिए पिता का नाम बताना जरूरी था , जिस को संशोधित कर दिया गया है पैन कार्ड फॉर्म 49A में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है ।
अगर आप पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आपको नया पैन कार्ड का फॉर्म 49A को ही उपयोग में लेना होगा, अगर आप पुराना वाला फॉर्म को पैन कार्ड बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं तो आपके द्वारा बनाए गए पैन कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा ।