Haryana Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana Portal 2023, हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना – नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी को अपने इस आर्टिकल में जैसा कि आप सभी को बता दूं प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास मकान या दुकान का कब्जा होने के बावजूद भी मालिकाना हक नहीं है ऐसे सभी नागरिक के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है इस योजना के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों को उनके मकान एवं दुकानों का मालिकाना हक प्राप्त किया जाएगा आज के हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रही है जिसकी मदद से आप भी Mukhymantri Sheri Nikay Swamitva Yojana का लाभ उठा सके और यह योजना क्या है इसके उद्देश्य क्या है इसके लाभ क्या है इसके विशेषताएं क्या है पात्रता महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या लगेंगे आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है यह सभी जानकारी देने जा रहे हैं तो दोस्तों अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारे इस आर्टिकल को आंतकवाद कर आप भी Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana, Shehri Nikay Swamitva Portal के तहत आवेदन कर इसका लाभ उठाएं।
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Table of Contents
Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023
Shehri Nikay Swamitva Portal – इस योजना को हरियाणा के सरकार के द्वारा आरंभ किया गया है इस योजना के माध्यम से हरियाणा में फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित सभी शहरी निकायों के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक दिया जाएगा जिनके पास दुकान या मकान का 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक कब्जा है और वह का बीज किराएदार लीज धारक और लाइसेंस फीस दे रहे हैं तो यह मालिकाना हक उन्हें कलेक्ट्रेट के कम राशि का भुगतान करके लाभ दिया जाएगा वह सभी व्यक्ति जो Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana का लाभ नहीं उठाए हैं उनसे मार्केट दर से किराया वसूल किए जाएंगे और Shehri Nikay Swamitva Portal के तहत मालिकाना हक के लिए कलेक्ट्रेट पर अधिकतम 50% की छूट दी जाएगी।
इस योजना के माध्यम से लगभग 25000 लोगों को लाभ दिया जाएगा और हरियाणा सरकार को एक हजार करो रुपए का राजस्व आने की संभावना है ऐसे 16000 लोगों का डाटा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास पहले से उपलब्ध है और यह संख्या बढ़ने की उम्मीद की जा रही है।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत पोर्टल का शुभारंभ |Shehri Nikay Swamitva Portal
Shehri Nikay Swamitva Portal – जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस योजना की शुरुआत उन सभी शहरी निकायों के लोगों के लिए की गई है जिनके पास घर एवं दुकान का कब्जा तो है लेकिन उस संपत्ति पर उनका मालिकाना हक नहीं है। अब हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इस योजना का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए एक पोर्टल को लांच किया गया है। नागरिक इस पोर्टल पर अपना आवेदन प्रस्तुत करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 1 जुलाई 2021 से की जाएगी। आवेदक द्वारा आवेदन करते दौरान सेल्फ सर्टिफिकेट लेटर के द्वारा प्रॉपर्टी पर कब्जे की अवधि की जानकारी उपलब्ध करवानी है। साथ ही बिजली का बिल, पानी का बिल, उप किराएदारी का समझौता पत्र, किराए की रसीदें, रिटर्न, फायर एनओसी आदि दस्तावेज भी जमा करने है।
Shehri Nikay Swamitva Portal – प्रत्येक सप्ताह में सोमवार के दिन आवेदन करने के लिए पोर्टल को खोला जाएगा एवं 1000 आवेदनों की प्राप्ति होते ही पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से सभी नागरिकों के आवेदन 3 से 4 माह के अंदर प्राप्त कर लिए जाएंगे। इसके बाद अधिकारियों द्वारा एक महीने के भीतर सभी प्राप्त हुए आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। अगर कोई क्लेम या दवा प्राप्त होता है तो उसका भी सक्षम अधिकारी द्वारा 1 महीने के अंदर जांच पड़ताल करके निपटान किया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा डैशबोर्ड पर आवेदकों द्वारा उनके आवेदन का संपूर्ण विवरण देखने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
key highlights of Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023
🔥 योजना का नाम | 🔥 मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना |
🔥 किसने आरंभ की | 🔥 हरियाणा सरकार |
🔥 लाभार्थी | 🔥 हरियाणा के नागरिक |
🔥 उद्देश्य | 🔥 मालिकाना हक प्रदान करना। |
🔥 आधिकारिक वेबसाइट | 🔥 Click Here |
🔥 साल | 🔥 2023 |
🔥 आवेदन का प्रकार | 🔥 ऑनलाइन/ऑफलाइन |
🔥 राज्य |
🔥 हरियाणा |
अलग-अलग ताल के लिए अलग-अलग शुल्क का भुगतान |Shehri Nikay Swamitva Portal
Shehri Nikay Swamitva Portal – अगर किसी नागरिक द्वारा आवंटित भवन के तल या क्षेत्रफल से अधिक निर्माण किया गया है तो इस दशा में नागरिक को ₹1000 की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। अगर आवेदक एलोटी या सबलोटी नहीं है और पॉलिसी की सभी योग्यताओं को पूरा करता है तो इस दशा में आवेदक को ₹30000 की एकमुश्त नियमित शुल्क की अदायगी करनी होगी। इस योजना के तहत आवेदक को 15 दिन के अंदर स्थानीय निकाय द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा।आवेदक को 15 दिन के अंदर निर्धारित राशि के 25% राशि संबंधित पालिका में जमा करनी होगी और बची हुई शेष 75% राशि 3 महीने के अंदर जमा करनी है। अगर घर केवल एक आलोटी के नाम से है तो उसको केवल बेस रेट का भुगतान करना होगा।
आवेदक का घर दो मंजिला इमारत का है तो इस दशा में 60% भूतल के लिए एवं प्रथम तल के लिए 40% बेस रेट जमा करना होगा। अगर घर तीन मंजिला इमारत का है तो इस दशा में आवेदक को भूतल के लिए 50%, प्रथम तल के लिए 30% एवं दूसरे तल के लिए 20% बेस रेट की अदायगी करनी होगी। साथ ही ऊपरी तल के आवेदकों को छत का अधिकारी प्रदान भी किया जाएगा। परंतु ऊपरी तल के आवेदकों को छत पर किसी भी तरह का कोई भी निर्माण करने का अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा बेसमेंट के लिए भी मालिकाना हक की योजना जल्द ही बनाई जाएगी।
मालिकाना हक पर कलेक्टर रेट में छूट
🔥 कब्जे की अवधि | 🔥 कलेक्टर रेट में छूट |
🔥 20 साल | 🔥 20% |
🔥 25 साल | 🔥 25% |
🔥 30 साल | 🔥 30% |
🔥 35 साल | 🔥 35% |
🔥 40 साल | 🔥 40% |
🔥 45 साल | 🔥 45% |
🔥 50 साल या फिर 50 साल से अधिक | 🔥 50% |
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक दिया जाएगा जिनके पास मुकाम एवं दुकान का 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक तक की कब्जा है उन्हें मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के माध्यम से लाभार्थी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और वह सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे या योजना उन सभी लाभार्थी नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में कारगर साबित होगी और वह सभी नागरिक इस योजना के माध्यम से मालिकाना हक प्राप्त कर सकेंगे जिनके पास दुकान एवं मकान का कब्जा 20 साल से अधिक है।
Haryana shehri nikay swamitva Yojana 2023 के लाभ और विशेषताएं
- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी निकायों के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा जिन के बाद
- दुकान एवं मकान का कब्जा 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या 20 साल से अधिक का है एवं वह काबिज किराएदार, लीज धारक और लाइसेंस फीस दे रहे हैं।
- यह मालिकाना हक उन्हें कलेक्ट्रेट से कम राशि का भुगतान करके प्रदान किया जाएगा।
- वे सभी नागरिक जो इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे उनको मार्केट दर से किराए का भुगतान करना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट भी प्रदान की जाएगी।
- Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 के माध्यम से लगभग 25000 नागरिकों को लाभ पहुंचेगा।
- हरियाणा सरकार के पास इस योजना के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का राजस्व आने की भी संभावना है।
- इस योजना के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।
- लाभार्थियों द्वारा Shehri Nikay Swamitva Portal पर आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2021 से आरंभ की जा रही है।
- आवेदन करते समय आवेदक को सेल्फ सर्टिफाइड लेटर के माध्यम से प्रॉपर्टी पर कब्जे की अवधि की जानकारी भी प्रदान करनी होगी।
- इस योजना के अंतर्गत हर सप्ताह सोमवार को आवेदन करने के लिए पोर्टल खुलेगा एवं 1000 आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।
- 3 से 4 माह की अवधि के अंदर सभी नागरिकों के आवेदन प्राप्त हो जाएंगे।
- अधिकारियों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के एक माह के अंदर सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की पात्रता
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवास चाहिए।
- हम इतवार के पास दुकान और मकान का 31 दिसंबर 2021 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक का कब्जा होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को जाकर आवेदन करना अनिवार्य है।
Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पानी का बिल
- बिजली का बिल
- सेल्फ सर्टिफाइड लेटर
- उप किराएदार ई का समझौता पत्र
- किराए का रसीद
- रिटर्न
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने इसका होमपेज खुलकर आएगा।
- इस के होम पेज पर आपके सामने रजिस्टर हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर और आपका नाम दर्ज करना है।
- अब आप को जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर जा कर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको सबमिट क ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको होम पेज पर जाकर सिटीजन लॉगइन करना है।
- इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
- अब आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा इस ओटीपी को आपको ओटीपी बॉक्स में दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको लॉगइन के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको अप्लाई नाम की ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आ जाएगा।
- आपको इस आवेदन पत्र में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी है।
- इसके बाद आपको अप्लाई नाम के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आ जाएगी।
- इस आवेदन पत्र में सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी जो भी इसमें पूछा जाएगा।
- इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
- अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
सिटीजन लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री सॉरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने इसका होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- इसके बाद आपको सिटीजन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपको ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार से आप सिटीजन लॉगइन कर सकते हैं।
यूएलबी लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने इसका होमपेज खुलकर आएगा।
- इस के होम पेज पर आपको यूएलबी लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपको ओटीपी बॉक्स में ओटीपी दर्ज कर देना है।
- अब आपको लॉगिन के अवसर पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार से आप यूएलबी लॉगइन कर सकते हैं।
ध्यान दें :-ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट Sarkariyojnaa.Com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted by Amar Gupta
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FAQs Related To Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana
इस योजना को हरियाणा के सरकार के द्वारा आरंभ किया गया है इस योजना के माध्यम से हरियाणा में फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित सभी शहरी निकायों के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक दिया जाएगा जिनके पास दुकान या मकान का 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक कब्जा है और वह का बीज किराएदार लीज धारक और लाइसेंस फीस दे रहे हैं तो यह मालिकाना हक उन्हें कलेक्ट्रेट के कम राशि का भुगतान करके लाभ दिया जाएगा वह सभी व्यक्ति जो mukhymantri shehri nikay swamitva Yojana का लाभ नहीं उठाए हैं उनसे मार्केट दर से किराया वसूल किए जाएंगे और इस योजना के तहत मालिकाना हक के लिए कलेक्ट्रेट पर अधिकतम 50% की छूट दी जाएगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक दिया जाएगा जिनके पास मुकाम एवं दुकान का 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक तक की कब्जा है उन्हें मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के माध्यम से लाभार्थी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और वह सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे या योजना उन सभी लाभार्थी नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में कारगर साबित होगी और वह सभी नागरिक इस योजना के माध्यम से मालिकाना हक प्राप्त कर सकेंगे जिनके पास दुकान एवं मकान का कब्जा 20 साल से अधिक है।
आवेदक हरियाणा का स्थाई निवास चाहिए।
हम इतवार के पास दुकान और मकान का 31 दिसंबर 2021 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक का कब्जा होना चाहिए।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को जाकर आवेदन करना अनिवार्य है।
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
पानी का बिल
बिजली का बिल
सेल्फ सर्टिफाइड लेटर
उप किराएदार ई का समझौता पत्र
किराए का रसीद
रिटर्न
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
सबसे पहले आपको स्वामित्व योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा | इसके बाद आपके सामने होपेज खुलकर आ जायगा |
होमपेज पर आपको नई रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है | इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जायगा |
इस फॉर्म में आपके बारे में कुछ जानकारी मांगी जायगी |
जो संबंधित राज्य सरकारें है उम्मीदवारों को फिजिकल कार्ड वितरित करेंगी। कार्ड प्राप्त होने से आपको आपके जमीन का मालिकाना हक़ मिल जायेगा। ग्रामीण इलाके में निवास करने वाले भूमि धारकों को सम्पति कार्ड के माध्यम से बैंक से लोन लेने में भी आसानी होगी।
भूमि के स्वामित्व का प्रमाण यह है कि कोई व्यक्ति भूमि के अधिकार का दावा कैसे करता है । यह भूमि के एक टुकड़े पर किसी व्यक्ति के नियंत्रण की सुरक्षा और डिग्री है। यह प्रत्येक व्यक्ति की भूमि को इंगित करने का एक तरीका है और राज्य द्वारा एक वसीयतनामा है कि उक्त व्यक्ति का भूमि में संपत्ति का अधिकार है।
पैरा 1216 में पी। 736 में यह कहा गया है कि कानूनी और वास्तविक कब्जे का अधिकार स्वामित्व की एक सामान्य लेकिन आवश्यक घटना नहीं है । इस तरह का अधिकार वास्तविक या कानूनी अधिकार के साथ, या इसके अलावा, अलग-अलग स्वामित्व अधिकारों के आधार पर एक ही समय में अलग-अलग व्यक्तियों के साथ मौजूद हो सकता है।
किसी वस्तु का स्वामी उस वस्तु का मनचाहा उपयोग, उपभोग, व्ययन आदि कर सकता है। (iii) किसी वस्तु पर स्वामित्व अवधि की दृष्टि से असीमित अर्थात् शाश्वत होता है। (iv) स्वामी के अन्य व्यक्तियों को अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपवर्जित करने का अधिकार होता है।
स्वामित्व को एक संपत्ति और एक व्यक्ति के बीच संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें कब्जे, निपटान और विनाश के अधिकार शामिल हैं। जबकि कब्जे को उस शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति की संपत्ति पर होती है जो अन्य लोगों को संपत्ति का उपयोग करने या नियंत्रित करने से बाहर करती है।
स्वामित्व को एक संपत्ति और एक व्यक्ति के बीच संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें कब्जे, निपटान और विनाश के अधिकार शामिल हैं। जबकि कब्जे को उस शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति की संपत्ति पर होती है जो अन्य लोगों को संपत्ति का उपयोग करने या नियंत्रित करने से बाहर करती है।