बिना पैन कार्ड के साल में 2.5 लाख रुपए से अधिक का वित्तीय ट्रांजैक्शन करने वाले सभी व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत श्रेणी को पैन कार्ड रखना अनिवार्य है अगर इन लोगों के पास 31 मई 2019 से पहले पैन कार्ड नहीं होता है तो इनके ऊपर ₹10000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है ।
इनके पास होना चाहिए पैन कार्ड ।
आयकर विभाग के कानून के सेक्शन 139 ए के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में किसी कंपनी, ट्रस्ट, एलएलपी या हिंदू अविभाजित परिवार इत्यादि जो पैन कार्ड के बिना अपने कारबार को चला रहे हैं जिनका वित्तीय टर्नओवर 2.5 लाख रुपए से अधिक है उनके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है उनको 31 मई 2019 से पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन कर देना होगा अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो इसके ऊपर उनको जुर्माना भरना पड़ सकता है ।
आयकर विभाग के नियम का असर निर्देशक पार्टनर सीईओ सभी पर पड़ेगा ।
केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के द्वारा 5 दिसंबर 2018 को ही इसके ऊपर एक निर्देश जारी कर दिया गया था और इस नोटिफिकेशन में आखरी तिथि 31 मई कि सुनिश्चित कर दी गई थी , नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रस्ट, कंपनी आदि की निर्देशक,सीईओ, पार्टनर, संस्थापक इत्यादि सभी के पास के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है , अगर इन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है तो इन्हें जल्द से जल्द पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा । जो कंपनियां इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर्ती है उनको भी पैन कार्ड के लिए आवेदन करना अनिवार्य बताया गया है अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इनके ऊपर ₹10000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है ।
पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया गया तो 10000 तक जुर्माने का प्रावधान ।
आयकर कानून की धारा को देखते हुए एक्सपोर्ट सीए अतुल कुमार गर्ग ने बताया कि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनके ऊपर आयकर विभाग 10000 ₹ तक का जुर्माना लगाएगी यह जुर्बना सीबीडीटी और व्यक्ति के ऊपर लगाई जाएगी ।
आयकर विभाग के अधिनियम 114b के अनुसार जो लोग कंपनियां चलाते हैं, वाहनों की खरीद करते हैं, बैंक में एफडी के अलावा अन्य खाता रखते हैं , डिमैट अकाउंट खोलते हैं के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है अगर पैन कार्ड नहीं है तो उन्हें इसके लिए जल्द से जल्द आवेदन कर लेना होगा ।