केंद्र में तय हुई गाइडलाइन, ₹6000 सालाना पाने के हकदार होंगे ये किसान । किसान सम्मान निधि योजना 2019

किसान सम्मान निधि योजना को लेकर केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर दी है, चेक करे इन्हें मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ

किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019

सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के लिए भारती किसानों के लिए गाइडलाइन तय कर दी है । इसी नई गाइडलाइन के आधार पर किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा । साथ ही फायदा पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज की भी जानकारी दी गई है ।

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किसान सम्मान निधि योजना के लिए गाइडलाइन

केंद्र सरकार ने 1 किसान परिवार में पति पत्नी उनकी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया है , यदि इस परिवार के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है तो इन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा । 1 फरवरी 2019 से पहले जिन किसानों के नाम से 2 हेक्टेयर से कम जमीन दर्ज था उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा । सरकार इस पैमाने में बदलाव 5 वर्षों के बाद करेगी ।
अगर किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है और उस पर खेती नहीं की जाती है तो भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा ।

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किन-किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

किसान सम्मान निधि योजना पहली किस्त 30 मार्च से पहले जारी कर दी जाएगी । इसके पहले क़िस्त के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं बताई गई है । लेकिन दूसरी किस्त को पाने के लिए आधार कार्ड नंबर देना जरूरी बताया गया है । आधार कार्ड न होने की स्थिति में पहली किस्त भी तभी दी जाएगी जब उनके पास वोटर आईडी कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस , नरेगा जॉब कार्ड , केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तरफ से जारी कोई सरकारी दस्तावेज होगा ।

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लाभार्थियों की लिस्ट बनाने का आदेश राज्य को दिया गया ।

केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की सूची बनाने को बोला गया है, बताया गया है कि लाभार्थी का डेटाबेस जैसे जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है , उनका नाम, जेंडर, समुदाय(SC/ST) , आधार ,बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर की लिस्ट तैयार किया जाये ।

बनाया जाएगा शिकायत निवारण समिति ।

किसान सम्मान निधि योजना में किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए शिकायत निवारण समिति का गठन भी किया जाएगा । राज्य सरकारों को जिला स्तर पर योजना से संबंधित सभी शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति बनाने को कहा गया है ।

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